स्वास्थ्य

SUSPEND; बिना तलाक दिए दूसरा विवाह करना चिकित्सा अधिकारी को महंगा पडा, डॉ. मिथलेश साहू निलंबित

रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के एक डॉक्टर को बिना तलाक दिए दूसरा विवाह करना भारी पड़ गया। डॉ. मिथलेश साहू को निलंबित कर दिया गया है। शासन के आदेश के मुताबिक कांकेर जिला में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) अमोडा में पदस्थ डॉ. मिथलेश साहू को द्विविवाह के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश नवा रायपुर मंत्रालय से 17 जुलाई 2025 को जारी हुआ, जिसने पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है।

मंत्रालय से प्राप्त आदेश के अनुसार, डॉ. मिथलेश साहू ने 26 मई 2023 को महासमुंद की डिगेश्वरी साहू से विधिवत विवाह किया था। लेकिन सनसनी तब मची जब यह खुलासा हुआ कि उन्होंने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना ही 8 जनवरी 2024 को धमतरी निवासी सृष्टि साहू से दूसरी शादी कर ली। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 22 का सीधा उल्लंघन है ,जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरकारी सेवक पहली पत्नी के जीवित रहते हुए द्विविवाह नहीं कर सकता।

इस अनुशासनहीन आचरण की पुष्टि होते ही शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत डॉ. साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन के बाद डॉ. मिथलेश साहू का कार्यस्थल संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर तय किया गया है। अब वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना रायपुर मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। 

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