EOW; आय से अधिक संपत्ति मामले में सौम्या चौरसिया 8 करोड़ रुपये की 16 संपत्तियां अटैच

रायपुर, छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को सरकारी अधिकारी सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ रुपये की 16 संपत्तियों को अटैच कर दिया। ईओडब्ल्यू अधिकारी ने बताया कि चौरसिया पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी चौरसिया 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के समय मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में उप-सचिव के पद पर कार्यरत थीं। अधिकारी ने कहा कि राज्य में यह पहला मामला है जब EOW ने किसी सरकारी कर्मचारी की अवैध संपत्ति जब्त की है।
ईओडब्ल्यू ने जुलाई 2024 में चौरसिया के खिलाफ अवैध संपत्ति (DA) का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान, राज्य एजेंसी को पता चला कि चौरसिया ने अपने परिवार के सदस्यों और परिचितों के नाम पर लगभग 47 करोड़ रुपये की 45 संपत्तियां खरीदी थीं।
राज्य की आर्थिक अपराध एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि कोयला लेवी फंड और अन्य अवैध तरीकों से खरीदी गई इन संपत्तियों में से 29 संपत्तियां, जिनकी कीमत लगभग 39 करोड़ रुपये है, पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की जा चुकी हैं। चौरसिया छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी है।
यह घोटाला भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय का है। ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है और सरकारी कर्मचारी फिलहाल जमानत पर है। अधिकारी ने कहा कि राज्य एजेंसी ने 16 जून, 2025 को यहां विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा कोर्ट में चौरेसिया की बाकी 16 संपत्तियों को अटैच करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।
अधिकारी ने कहा कि भविष्य में भी अवैध संपत्ति/भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। जुलाई 2024 में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988/संशोधित अधिनियम, 2018 की संबंधित धाराओं के तहत चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर में दावा किया गया कि 2008 बैच की इस राज्य प्रशासनिक अधिकारी को अक्टूबर 2022 तक वेतन और अन्य भत्तों के रूप में लगभग 85.50 लाख रुपये मिले, जबकि उसने अपने परिवार के सदस्यों और परिचितों के नाम पर करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति अर्जित की।