राज्यशासन

POLLUTION;प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर औद्योगिक इकाई की बिजली लाईन कटी, उत्पादन बंद

0 प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई, उद्योग का संचालन रोका गया

रायपुर, प्लांट से जहरीला पानी खेतों एवं नालों में बहाए जाने की शिकायत मिलने पर ग्राम भिलाई, तहसील आरंग स्थित औद्योगिक इकाई मेसर्स मोदी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालय एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया।

निरीक्षण में यह पाया गया कि उद्योग द्वारा दूषित जल का निस्सारण किया जा रहा है तथा वायु प्रदूषण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी उद्योग परिसर के बाहर दूषित जल का रिसाव पाए जाने पर दिनांक 14 नवंबर 2025 को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(क) के अंतर्गत नोटिस क्रमांक 5377 जारी किया गया था। बावजूद इसके उद्योग द्वारा अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

निरीक्षण दिवस प्रदूषण मानकों के गंभीर उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(क) एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(क) के तहत सख्त कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत उद्योग का उत्पादन बंद कराते हुए विद्युत विभाग के माध्यम से विद्युत आपूर्ति विच्छेद की कार्यवाही की गई है। यह कार्रवाई पूर्णतः पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है। संबंधित उद्योग को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि सभी पर्यावरणीय मानकों, वैधानिक प्रावधानों एवं सम्मति शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किए बिना संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

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