कानून व्यवस्था

FOREST; सागौन रोपणी में अवैध कटाई एवं अतिक्रमण पर दो ग्रामीण गिरफ्तार, वन विकास निगम की कार्रवाई

दुर्ग, वन विकास निगम कवर्धा परियोजना मण्डल के मण्डल प्रबंधक पिताम्बर साहू के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र पण्डरिया के लिम्हईपुर बीट के कक्ष क्रमांक पीएफ/436 सागौन वृक्षारोपण वर्ष 2021 में अवैध वृक्ष कटाई एवं वन भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई की गई। दो अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी पण्डरिया धर्मेन्द्र कुमार मेहरा ने बताया कि 15 सितंबर 2025 को सेलाराम पिता केजहा जाति-सतनामी, ग्राम लिम्हईपुर और सुखी राम पिता विष्णु जाति-गोड,ग्राम करपी के विरूद्ध कुल 0.679 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने के आरोप में कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 (1) क,ख,ग,ज, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 03 और संरक्षित वन अधिनियम, 1960 की धारा 3 (ए) के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया।

न्यायालय द्वारा सभी आरोपियां को 29 सिंतबर 2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने का आदेश पारित किया गया है। वन विकास निगम द्वारा वन संरक्षण एवं अवैध गतिविधियों के रोकथाम के लिए निरंतर सतर्कता बरती जा रही है। कार्यवाही के दौरान परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी पण्डरिया धर्मेन्द्र कुमार मेहरा एवं उनकी टीम जिनमें श्रीकांत कुमार सिंह सहायक परियोजना क्षेत्रपाल, देवसिंह भारद्वाज सहायक परियोजना क्षेत्रपाल, दिनेश वर्मा क्षेत्ररक्षक एवं जसपाल सिंह मरकाम क्षेत्ररक्षक शामिल थे।

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