FOREST;वन अमले को भनक ही नहीं लगी और जंगल में कट गए 149 हरे पेड़-पौधे, दोनों भाई गिरफ्तार

0 पिथौरा वन परिक्षेत्र में अवैध वृक्ष कटाई पर की गई कार्यवाही

महासमुंद, वनमंडलाधिकारी महासमुंद मयंक पांडेय के निर्देशन में पिथौरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक 248, संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही वृक्ष कटाई एवं सफाई कर अतिक्रमण के प्रयास पर दो भाइयों पर कार्यवाही की गई। उनके पास से 21 नग सागौन चिरान, दो नग कुल्हाड़ी एवं एक नग हाथ आरा जप्त किया गया। इस प्रकरण में ग्राम मेमरा निवासी मधुसूदन साहू एवं साधु साहू, पिता समारू साहू के विरुद्ध वन अपराध क्रमांक 20656/20 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए 06 दिसंबर 2025 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बसना मंजीत जांगड़े के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश पारित किया गया, जिसके पालन में उन्हें जिला जेल महासमुंद दाखिल किया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि महीने भर से वे अपने राजस्व क्षेत्र से सटे वन क्षेत्र में लगभग 0.61 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 149 नग हरे वृक्षों की अवैध कटाई कर, भूमि को कृषि उपयोग में लाने का प्रयास कर रहे थे। वृक्ष कटाई एवं सफाई से वन्यजीवों के घोंसले, अंडे तथा उनके रहवास क्षेत्र को क्षति पहुंचना भी स्वीकार किया गया।दिलचस्प बात यह है कि वन अमले को इसकी भनक महीने बाद लगी।

तलाशी के दौरान आरोपियों के निवास से 21 नग सागौन चिरान, दो नग कुल्हाड़ी एवं एक नग हाथ आरा जप्त किया गया। कक्ष क्रमांक 248 में घटित घटना के संबंध में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9(16), काष्ठ चिरान अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

मामले की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए 06 दिसंबर 2025 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बसना मंजीत जांगड़े के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश पारित किया गया, जिसके पालन में उन्हें जिला जेल महासमुंद दाखिल किया गया।

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