COURT; अंतरार्ज्यीय गांजा तस्कर को 15 साल की सख्त कारावास की सजा

बिलासपुर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), रायपुर जोनल यूनिट ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल दो आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर छत्तीसगढ़ की अदालत से मादक पदार्थों की तस्करी के लिए दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।
इस मामले में इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने 9 से 13 सितंबर 2023 के बीच छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के कई स्थानों से 132.567 किलोग्राम गांजा जब्त किया था । इस प्रकरण में तस्करी में फर्जी नाम और पते का इस्तेमाल करते हुए मादक पदार्थो को पार्सल के माध्यम से भेजा गया था।
आनंद कुमार कश्यप निवासी जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 15 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, उन्हें पैन और आधार कार्ड की जालसाजी के अपराध में भी IPC एवं IT एक्ट कि सम्बंधित धाराओ में दोषी ठहराया गया है। उनके बैंक खाते में जमा 2.01 लाख रुपये की राशि भी SAFEMA मुंबई द्वारा फ्रीज कर दी गई है।
दूसरे आरोपी नरेंद्र कुमार प्रजापति (निवासी सवाई माधोपुर, राजस्थान) को 5 साल की सजा और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है।यह दोषसिद्धि मामले की उचित जांच और अभियोजन के माध्यम से नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए एनसीबी की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।