कानून व्यवस्था

CBI;बंगाल के बाद अब मध्‍य प्रदेश में ऐसे ही नहीं घुस पाएगी सीबीआई…जांच से पहले लेनी होगी सरकार की अनुमति

0 गृह विभाग की अधिसूचना जारी, प्रदेश में 1 जुलाई से व्यवस्था लागू

भोपाल, मध्य प्रदेश के किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध सीबीआई समेत कोई भी एजेंसी प्रदेश शासन की अनुमति के बिना जांच नहीं कर पाएगी। गृह विभाग ने नए कानूनों की रोशनी में अधिसूचना जारी कर एक जुलाई 2024 से यह व्यवस्था लागू कर दी है। इसके पहले पश्चिम बंगाल की ममता सरकार भी यह व्यवस्था लागू कर चुकी है, जिस पर उच्चतम न्यायालय की मुहर भी लग चुकी है।

गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था नई नहीं है। इसके पूर्व भी अधिसूचना जारी की गई थी। चूंकि, नए कानून अस्तित्व में आ चुके हैं, इसलिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार प्रदेश शासन द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में कोई जांच राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। किन्हीं भी अन्य अपराधों के लिए पिछली सभी सामान्य सहमति और राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए मामले दर मामले के आधार पर दी गई सहमति भी लागू रहेगी।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह नियम

इसके साथ ही केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों या अपराधों की श्रेणियों की जांच के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति दी गई है। यदि प्रदेश सरकार कोई प्रकरण केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपना चाहती है तो इसकी भी लिखित सूचना देनी होगी और सहमति के आधार पर ही निर्णय होगा।

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