BAR-CLUB; हर हाल में रात 12 बजे तक बार-क्लब बंद हो वर्ना होगी सख्त कार्यवाही

*कलेक्टर एवं एसएसपी ने बार/क्लब संचालकों की ली बैठक, बिना पूर्व सूचना-अनुमति के किसी भी प्रकार के आयोजन न हों

रायपुर, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह ने राजधानी के बार संचालकों और आबकारी अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी स्थिति में बार एवं क्लब के खुलने और बंद होने के समय का कड़ाई से पालन करें। निर्धारित समय रात्रि 11ः30 बजे उपभोक्ताओं का प्रवेश और सर्विस पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और रात के 12 बजे बार और क्लब अनिवार्य रूप से बंद हो जाने चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी डॉ सिंह ने कहा कि अब निर्धारित समय पर बार एवं क्लब बंद न होने की स्थिति में पुलिस कार्रवाई करेगी।

कानून व्यवस्था बिगड़ने पर बार/क्लब जिम्मेदार

कलेक्टर ने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने या बिगड़ने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बार/क्लब जिम्मेदार हैं। सभी संचालक कानून व्यवस्था बनाए रखनें में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बिना पूर्व अनुमति एवं सूचना के बार/क्लबों में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, पार्टी, कॉन्फ्रेंस या मनोरंजन आयोजन न किया जाए। इसके लिए कलेक्टर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त कर एकदिवसीय अनुज्ञप्ति (एफ.एल.-5 व एफ.एल.-5(क)) लेना अनिवार्य है। प्रचार प्रसार करने के पश्चात अनुमति लेने का प्रक्रिया प्रारंभ करने पर कार्रवाई की जाएगी और अनुमति भी प्रदान नही की जाएगी।  

21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित

कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बार में प्रवेश या मदिरा विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसका अनिवार्यतः पालन किया जाए। सभी बार एवं क्लब अपने प्रवेश द्वार पर संचालन समय, ग्राहकों की वैध आयु, नशीली दवाओं के विरुद्ध चेतावनी, सूचना एवं शिकायत हेतु पुलिस व आबकारी विभाग का संपर्क नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा कि बार/क्लब में केवल वैध रूप से प्राप्त ड्यूटी पेड मदिरा का ही विक्रय किया जाए। अन्य प्रांत की या नॉन-ड्यूटी पेड मदिरा का विक्रय पूर्णतः वर्जित है। ऐसा करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

बार/क्लब में व्यक्तियों की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के बाद

कलेक्टर ने कहा कि मादक पदार्थों के विज्ञापन, प्रलोभन, स्कीम या अश्लील प्रचार-प्रसार पर पूर्णतः रोक रहेगी। बार/क्लब में कार्यरत व्यक्तियों की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही की जाए और उनकी सूची आबकारी एवं पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जाए। मदिरा का विक्रय केवल अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग हेतु ही किया जाए। पार्सल विक्रय करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आबकारी अमला कड़ाई के साथ नजर रखें

कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित नियमों का पालन न करने वाले बार एवं क्लब संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संचालकों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है ताकि जिले में कानून-व्यवस्था और सामाजिक वातावरण सुव्यवस्थित बना रहे। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देशित किया कि आबकारी अमला अपने संबंधित क्षेत्रों पर कड़ाई के साथ नजर रखें और पुलिस विभाग एवं राजस्व विभााग के साथ समन्वय स्थापित कर निरंतर व्यवस्था बनाए रखें।

ड्रग्स का सेवन होने पर बार प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा

एसएसपी डॉ सिंह ने कहा कि किसी भी स्थिति में बार एवं क्लबों में सूखा नशा, एन.डी.पी.एस. पदार्थ या ड्रग्स का सेवन न होने पाए। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो बार प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा। बार के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाएं रखें। आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति पर उसे सुलझाने का प्रयास करें, यदि उसके बाद भी ऐसी स्थिति बनती है तो तत्काल को पुलिस को सूचित करें।

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