महासमुंद, छत्तीसगढ के महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में डोगरीपाली जंगल स्थित कामाख्या मंदिर के आगे पहाड़ी के नीचे चल रही अवैध जुए की फड़ पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए पांच जुआरियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आठ आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से मात्र 4600 रुपये नगदी जब्त किया है, जबकि नौ मोटरसाइकिल, पांच मोबाइल, नगद राशि और ताश के पत्तों सहित कुल 5.04 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पकडी गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार 8 जुलाई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिथौरा थाना क्षेत्र के डोगरीपाली स्थित कामाख्या मंदिर के आगे पहाड़ी के नीचे जंगल में कुछ लोग ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जंगल की घेराबंदी कर मौके पर छापेमारी की। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कई जुआरी जंगल की ओर भागने लगे। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने पांच आरोपियों को मौके से पकड़ लिया, जबकि आठ आरोपी अंधेरे और जंगल का लाभ उठाकर फरार होने में सफल रहे।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से पांच मोबाइल फोन, नौ मोटरसाइकिल, 4,600 रुपये नगद, ताश का एक सेट तथा जुए में प्रयुक्त अन्य सामग्री जब्त की। जब्त संपत्ति का कुल मूल्य 5 लाख 4 हजार 600 रुपये आंका गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमोल मानिकपुरी (36 वर्ष) निवासी टप्पासेवैया, राकेश मरावी (28 वर्ष) निवासी रावणभाठा पिथौरा, उत्तम पाडे (30 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक 5 पिथौरा, रोहित कुम्हार (22 वर्ष) निवासी कुंडा, जिला बरगढ़ (ओडिशा), वर्तमान पता भगतदेवरी तथा सदानंद यादव (35 वर्ष) निवासी पाटनदादर शामिल हैं। वहीं फरार आरोपियों में फरीद खान निवासी लाखागढ़, मनोज साहू निवासी टप्पासेवैया, रोशन निवासी टप्पासेवैया, छोटू खान निवासी कोकोभाठा, कृष्णा नायक निवासी पाटनदादर, सूरज तांडी निवासी भगतदेवरी, कंटतरू निवासी लहरौद तथा हेमंत ठाकुर निवासी लहरौद के नाम सामने आए हैं। पुलिस इन सभी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।
पिथौरा थाना में इस मामले में अपराध क्रमांक 170/26 दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 3(2) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 (छोटे संगठित अपराध) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद गिरफ्तार पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से फरार साथियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इसके आधार पर विभिन्न संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर इतने बडे फड में मात्र 4600 रुपए की जब्ती किसी के गले नहीं उतर रही है।







