CABINET;कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में 3000 रुपये तक सस्ती होगी अंग्रेजी शराब

रायपुर, छत्तीसगढ़ का बजट सोमवार को पेश होगा। बजट पेश होने से पहले राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक रविवार को हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस कैबिनेट बैठक में विदेशी शराब पर लगने वाला 9.5 फीसदी अतिरिक्त शुल्क समाप्त करने का फैसला किया गया है। इस शुल्क को हटाने से विभिन्न रेंज की विदेशी शराब के फुटकर विक्रय दरों में लगभग 40 से 3000 रुपये प्रति बोतल तक की कमी आने की संभावना है।

पुरानी आबकारी नीति रहेगी लागू

आज साय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 2025-26 की आबकारी नीति 2024-25 की तरह ही होगी। आगामी वित्तीय वर्ष में 674 मदिरा दुकानें संचालित की जाएंगी और आवश्यकतानुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें भी खोली जाएंगी। वहीं, देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा का थोक क्रय एवं वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। साथ ही, मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क पहले की तरह ही लागू रहेगा।

तस्करी पर लगेगी रोक

सरकार का मानना है कि शराब की दरों में कमी से अन्य राज्यों से अवैध तस्करी (स्मगलिंग) पर रोक लगेगी, जिससे सरकारी राजस्व को भी फायदा होगा। बजट से ठीक पहले इस फैसले को प्रदेश की शराब नीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

 मंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। चूंकि वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रूपए से उपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं। बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लिकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया।

 छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए सदस्य का एक नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

 छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

 राज्य में 01 नवम्बर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 प्रभावशील है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।

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