0 ईपीएफओ का निर्देश- सदस्यों एवं प्रतिष्ठानों को नियमों का करना होगा पालन, फेस ऑथेंटिकेशन है अनिवार्य
नईदिल्ली, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त का लाभ माह मार्च, 2026 के अंत तक जारी किया जाना प्रस्तावित है। इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने समस्त संबंधित सदस्यों एवं प्रतिष्ठानों को जरुरी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
*UAN का FAT के माध्यम से प्रमाणीकरण अनिवार्य है*
प्रत्येक नए जॉइनर / प्रथम बार सदस्य के लिए FAT (Face Authentication Technology) के माध्यम से UAN का प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। बिना FAT प्रमाणीकरण के योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
यदि किसी सदस्य को प्रमाणीकरण में किसी प्रकार की कठिनाई हो, तो वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक सहायता प्राप्त करें।
*बैंक खाते का DBT सक्षम होना आवश्यक है*
योजना के अंतर्गत लाभ राशि सीधे सदस्य के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से अंतरित की जाएगी।
अतः सदस्य का बैंक खाता DBT सक्षम होना अनिवार्य है।
जिन सदस्यों का खाता DBT सक्षम नहीं है, वे तत्काल अपनी संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर DBT सुविधा सक्रिय कराएं।
*प्रतिष्ठानों को नियमित दाखिल करना होगा ECR*
जिन प्रतिष्ठानों द्वारा नियमित रूप से ECR (Electronic Challan-cum-Return) दाखिल नहीं किया जा रहा है अथवा अंशदान समय पर जमा नहीं किया जा रहा है, वे स्वयं एवं उनके कर्मचारी योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियमित रूप से ECR दाखिल करना एवं अंशदान समय पर जमा करना अनिवार्य है।







