SUSPEND; जेल प्रहरी निलंबित, पत्नी-बच्चों को छोड़ने और दूसरी महिला से संबंध बनाने का था आरोप
जेल प्रहरी

0 राज्यमहिला आयोग की अनुशंसा पर बिलासपुर के जेल प्रहरी पर कार्रवाई
रायपुर, छत्तीसगढ़ जेल विभाग ने बिलासपुर के जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया है. जेल प्रहरी पर शादी का झांसा, दैहिक शोषण करने, बेटी पैदाहोने के बाद उसे छोड़ देने और मारपीट करने सहित दूसरी महिला से संबंध बनाने का आरोप था. जिसकी शिकायत पीड़िता ने महिला आयोग में की थी. इस शिकायत पर महिला आयोग ने सुनवाई करते हुए आरोपी जेल प्रहरी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी. इसके बाद जेल अधीक्षक बिलासपुर ने मामले के आरोपी जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया है. यह आदेश बुधवार को जारी किया गया.
पीड़ित महिला द्वारा महिला आयोग में शिकायत की गई थी. महिला ने जेल प्रहरी के खिलाफ विवाह का झांसा देकर दैहिक शोषण करने एवं बेटी पैदा होने पर छोड़ देने और मारपीट करने का आरोप लगाया था. महिला ने अपने आरोप में जेल प्रहरी पर दूसरी महिला से अनैतिक संबंध बनाये जाने संबंधित शिकायत का भी उल्लेख किया था. जिस पर महिला आयोग में सुनवाई हुई. इस दौरान आवेदिका ने बताया कि अनावेदक बिलासपुर केन्द्रीय जेल में जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ है, जिसके साथ पीड़ित महिला ने आर्य समाज के मंदिर में विवाह किया था. विवाह के बाद दोनों की एक बच्ची भी है, लेकिन उसने पत्नी और मासूम बच्ची को छोड़ दिया और पालन पोषण भी नहीं करता था.
आवेदिका ने आगे बताया कि जेल प्रहरी ने किसी अन्य महिला से अवैध संबंध रखा है, जिस पर आयोग ने दूसरी लड़की को नोटिस भेजकर सुनवाई के दौरान समझाइश देते हुए सुधरने के लिए नारी निकेतन भी भेजा था. दूसरी लड़की और उसके पिता के द्वारा आयोग में यह शपथ पत्र दिया गया था कि जेल प्रहरी और शिकायतकर्ता महिला के वैवाहिक जीवन में वह दोबारा हस्तक्षेप नहीं करेंगे.
इस शपथ पत्र के बावजूद नारी निकेतन से छुटने के बाद जेल प्रहरी ने लड़की को दोबारा अपने पास रख लिया और अपनी पत्नी और बच्ची की देखभाल नहीं करता था और ना ही भरण-पोषण देता था. पीड़ित महिला से इसकी जानकारी के बाद महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने जिला बिलासपुर कारावास प्रभारी को जेल प्रहरी के निलंबन का अनुशंसा पत्र भेजा था. जिस पर जिला बिलासपुर कारावास प्रभारी द्वारा जेल प्रहरी को 08 मई 2025 से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.