HIGH COURT;भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर बड़ा फैसला, पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस समेत केंद्र-राज्य सरकार के 9 अधिकारी अवमानना के दोषी करार
भोपाल, भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, यह फैसला गैस पीड़ितों को सही इलाज, शोध की व्यवस्था न देने को लेकर सुनाया है. गैस पीड़ितों को इलाज, शोध की व्यवस्था न देने के निर्देश दिए है. वहीं पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस समेत केंद्र-राज्य सरकार के 9 अधिकारी अवमानना के दोषी पाए गए है, हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में 16 जनवरी तक जवाब माँगा है, वहीं 17 जनवरी को मामले में सुनवाई होगी.
उच्च न्यायालय के जस्टिस शील नागू और देवनारायण मिश्र की खंडपीठ ने भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के 9 उच्च अधिकारियों पर भोपाल गैस पीड़ितों को सही इलाज एवं शोध व्यवस्था ना प्रदान कर पाने और सुप्रीम कोर्ट के भोपाल गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य के मामले में 9 अगस्त 2012 के आदेश की लगातार अवमानना के सम्बन्ध पर निम्न नाम दर्ज अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के एवं न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.