HIGH COURT; निलंबित जिला शिक्षाधिकारी को मिली राहत,शासन के आदेश को हाई कोर्ट ने किया खारिज
बिलासपुर, जिला शिक्षाधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन द्वारा जारी निलंबन आदेश को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने तय समय सीमा के बाद निलंबन अवधि को विस्तारित करने आदेश जारी न करने को प्रमुख मुद्दा बनाया था। कोर्ट ने इसी मुद्दे के आधार पर शासन के आदेश को खारिज कर दिया है।
शिक्षक पदस्थापना संशोधन निरस्तीकरण मामले मे निलंबित बलौदाबाजार भाटापारा के जिला शिक्षाधिकारी सीएस ध्रुवे ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि राज्य शासन ने एक अगस्त 2023 को शिक्षकों के पदस्थापना संशोधन मामले में गडबडी के आरोप में निलंबित कर दिया था। 15 सितंबर को विभागीय जांच के लिए आरोप पत्र दिया गया l 22 नवंबर को निलंबन अवधि बढ़ाने के लिए आदेश दिया गया। याचिका के अनुसार निलंबन की अवधि तीन माह से अधिक नहीं हो सकती। यदि उसे जारी रखना हैं तो तीन माह के अंदर ही निलंबन अवधि बढ़ाने का आदेश देना होगा जो इस प्रकरण में नहीं है।
मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि निलंबन अवधि की वैधता एक नवंबर 2023 तक थी। तीन माह बीतने के बाद 22 नवंबर 2023 को बढ़ाया गया है। तीन माह समाप्त होते ही निलंबन समाप्त हो गया उसे बाद में नहीं बढ़ाया जा सकता । याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी निलंबन समाप्त कर उसे बहाल करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।