HIGH COURT; रायपुर आरटीओ आफिस में मनमानी,पूरा स्टाफ बदलने का आदेश
बिलासपुर, जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है। वर्षों से एक ही जगह और एक टेबल पर जमे कर्मचारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है। खमतराई थाना प्रभारी की अनुपस्थिति को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई । राज्य शासन के अधिवक्ता ने बताया कि वीआइपी ड्यूटी में होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए। अधिवक्ता की जानकारी के बाद कोर्ट ने जवाब के लिए मोहलत दी।
रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लाइसेंस को लेकर विवाद की स्थिति बनने के बाद बाबुओं ने पीड़ित के साथ मारपीट की और खमतराई थाना में झूठी शिकायत दर्ज करा दी। झूठी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर लिया। पीड़ित ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित के अधिवक्ता ने बताया कि रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पदस्थ क्लर्क की मनमानी चलती है। वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं और मनमानी करते हैं। कामकाज पर ध्यान नहीं देते। पीड़ित के साथ मारपीट की और उसी के खिलाफ ही झूठी शिकायत के आधार पर जुर्म दर्ज करा दिया है।
अधिवक्ता की जानकारी के बाद हाई कोर्ट ने खमतराई थाना प्रभारी,रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान जस्टिस व्यास ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कीर्तिमान राठौर को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने वर्षों से एक ही जगह पर जमे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से बदलने का निर्देश दिया है। आदेश का परिपालन करने के बाद जानकारी देने का निर्देश दिया है।