कानून व्यवस्था

COURT; तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज,18 अगस्त तक नहीं हुए हाजिर,तो होगी कार्रवाई

रायपुर, सूदखोर हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। अब पुलिस के पास उसकी गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है।

पुलिस ने इनके खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये का इनाम भी रखा है। रोहित तोमर पिछले डेढ़ महीने से फरार है और रायपुर के तेलीबांधा एवं पुरानी बस्ती थाना सहित जिले के अन्य थानों में 14 मामले दर्ज हैं। अकेले तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थानों में करीब सात मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें मारपीट, धमकी, जमीन कब्जा और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन वह हर बार फरार हो गया। उसके खिलाफ गैंग गतिविधियों में शामिल होने और आपराधिक गिरोह को संचालित करने के आरोप भी जांच के घेरे में हैं।

तोमर बंधु फरार घोषित

कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर वीरेंद्र और रोहित को फरार घोषित करते हुए उद्घोषणा जारी की है। दोनों को 18 अगस्त तक कोर्ट में हाजिर होने कहा है। अगर वे इस बार भी उपस्थित नहीं हुए तो पुलिस को कोर्ट के आदेशानुसार कुर्की की कार्रवाई करनी होगी।

पत्नी की हुई थी गिरफ्तारी

रोहित सिंह तोमर की पत्नी अभी जेल में बंद है। भावना शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की संचालक थी। वह कंपनी के नाम से जमीन की खरीदी-बिक्री करती थी। उस पर आरोप है कि उसने तीन लाख रुपये की उधारी देकर जगुआर कार गिरवी रखी। पीड़ित से पांच लाख वसूलने के बावजूद 10 लाख की मांग करती रही।

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