कानून व्यवस्था

MOTOR CAR;दिल्लीवालों 1 जुलाई से पुराने वाहनों पर फुलस्टॉप!, पेट्रोल-डीजल अब नहीं मिलेगा

दिल्ली

नईदिल्ली, अगर आपका वाहन 10 साल पुराना डीज़ल या 15 साल पुराना पेट्रोल इंजन वाला है, तो अब उसे दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोल नहीं मिलेगा. 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार ने ऐसे “एंड-ऑफ-लाइफ” (EoL) वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरवाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का ऐलान किया है. प्रदूषण पर काबू पाने की इस कोशिश को सख्ती से लागू कराने के लिए राजधानी के पेट्रोल पंपों पर निगरानी टीमों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है.

दिल्ली के 350 से ज्यादा फ्यूल स्टेशन अब सरकार की निगरानी में रहेंगे. इन पंपों पर वाहन नंबर को स्कैन करने के लिए ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरों या अन्य स्वीकृत तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इससे यह तय किया जाएगा कि कौन-सा वाहन प्रतिबंधित श्रेणी में आता है और कौन नहीं.

चार विभाग, अलग-अलग जिम्मेदारियां
दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों पर निगरानी को लेकर चार चरणों में टीमों की तैनाती का प्लान बनाया है:

विभागफ्यूल स्टेशन संख्यातैनाती व्यवस्था
दिल्ली पुलिस1–100पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की
परिवहन विभाग (GNCTD)101–15959 विशेष टीमें तैनात
संयुक्त टीमें (पुलिस + परिवहन विभाग)160–25091 संयुक्त टीमें सक्रिय
नगर निगम (MCD)251–350प्रतिबंधित वाहन जब्त करने की कार्रवाई

परिवहन विभाग ने सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे 28 जून तक तैनात अधिकारियों की पूरी जानकारी साझा करें. वहीं दिल्ली पुलिस 91 चालानिंग अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी जो मौके पर ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे.

क्या है ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ वाहन?
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है. अब इन वाहनों को सिर्फ जब्त या स्क्रैप किए जाने का ही रास्ता बचेगा. क्योंकि वे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी नहीं ले सकेंगे.

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