दुर्ग, छ्त्तीसगढ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम के आयुक्त आर के पांडे को हटाने के लिए महापौर ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब 32 कांग्रेस पार्षदों के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। महापौर विरुद्ध आयुक्त के बीच विवाद का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। महापौर नीरज पाल एमआईसी सदस्य और कांग्रेस के सभी 32 पार्षदों ने संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर भिलाई निगम के आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 25 मार्च को हुई सामान्य सभा में नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 54 ( 2 ) के तहत पारित प्रस्ताव को शासन तक नहीं भेजा जा रहा है। महापौर सहित पार्षदों द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया है कि आयुक्त अपने अधिकार का मनमाने ढंग से दुरुपयोग कर रहे हैं। वित्तीय अनियमितता, बिना अधिकार अवैध स्वीकृतियां देने, सरकारी फंड का दुरुपयोग, चुने हुए परिषद के प्रस्ताव की लगातार अनदेखी जैसे आरोपों के चलते ही सामान्य सभा में सर्वसम्मति से आयुक्त को हटाने के पक्ष में फैसला दिया था। कलेक्टर एवं सचिव को दी है लिखित शिकायत महापौर नीरज पाल एवं सभापति बंटी गिरवर साहू इस मामले से कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं सचिव को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं।
भिलाई निगम के आयुक्त की कार्यशैली और गड़बड़ियों की शिकायत लगातार की गई है। 25 मार्च को कलेक्टर को प्रस्ताव भेज कर कार्रवाई की मांग की है। महापौर परिषद की बैठक में लाया प्रस्ताव महापौर नीरज पाल ने 8 मई को हुई महापौर परिषद की बैठक में आयुक्त को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया और सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को महापौर परिषद एवं महापौर ने स्वीकृत किया है। महापौर नीरज पाल ने कहा है कि नियम अधिनियम के तहत कार्रवाई होना जरूरी है और उन्हें न्यायालय से उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा।







