कानून व्यवस्था

DISMISSED;जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के 29 कर्मचारी बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज होने के बाद कार्यवाही

बिलासपुर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बिलासपुर ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण 29 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह निर्णय बैंक की स्टाफ कमेटी की बैठक में लिया गया। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में 1 शाखा प्रबंधक, 4 सहायक लेखापाल, 8 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधक शामिल हैं। यह कार्रवाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद की गई है।
जानकारी के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर पंकज तिवारी सहित 29 कर्मचारियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका (पिटीशन क्रमांक 3346/2020) दायर की थी। इसके खिलाफ बैंक ने रिट अपील (प्रकरण क्रमांक 307/2025) दायर की। हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत बैंक को आदेश प्राप्ति की तारीख से विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में बैंक ने स्टाफ कमेटी की बैठक बुलाई और कार्रवाई को अंतिम रूप दिया।
बैंक के सीईओ ने चार वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों की एक जांच टीम गठित की, जिसे निर्धारित समय में जांच पूरी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच के दौरान सभी 29 कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर स्टाफ कमेटी ने सर्वसम्मति से इन कर्मचारियों को पुनः सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया।
सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई याचिका-
बर्खास्त कर्मचारियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही बैंक ने भविष्य में किसी भी कानूनी चुनौती से बचने के लिए हाईकोर्ट में केविएट दायर कर दी है। 

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