FOREST; वन्य प्राणी चीतल का शिकार , शिकारी समेत सात ग्रामीण गिरफ्तार, जेल गए

महासमुंद, जिले के पिथौरा अनुभाग के उडीसा सीमा से लगे ग्राम गिरना के टिकरापारा क्षेत्र में हुए वन्य प्राणी चीतल के शिकार प्रकरण में संलिप्त सभी सात आरो पियों को जेल भेज दिया गया है । वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पिथौरा ने अधिवक्ता एवं शासन का पक्ष को गंभीरता से सुनकर अरोपियों का जमानत अस्वीकार कर जिला जेल महासमुंद भेजने का आदेश दिया ।
मामला कुछ इअस प्रकार है । पिथौरा वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 228 के रास्ते मे बिजली करेंट लगाकर एक मादा चीतल का शिकार किया गया था । चीतल के मांस को गिरना निवासी भोलाराम खड़िया एवं भगवान सिंह ने छिंदौली निवासी रामजी केंवट, घनश्याम , बिसाहूराम एवं चंदूराम ठाकुर से 300 रुपये किलो में खरीद कर नदीपार ग्राम बड़ेलोरम मे बेचा था जहाँ आरोपी से 11 किलो मांस जप्त किया गया। अपराध प्रकरण क्रं. 20657 / 12 दिनांक 06 / 09 / 2025 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 सहपठित धारा (16) ए बी सी 39 (3) (ए बी सी ) धारा 43,44,50 ( ए) ( सी ) धारा 51 का उलंघन कर विद्युत करेंट प्रवाहित कर वन कक्ष क्रमांक 228 के रास्ते पर 01 मादा चीतल का आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शिकार कर मांस को ब्रिकी कर एवं 6.5 किलो को आपस मे बंटवारा करते समय मौका घटना स्थल से जप्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त औजार, जीआई तार, बांस की खुटी, कांच की शीशी आदी जप्त किया गया है।

इस पूरी कार्यवाही में वनमंडलाधिकारी महासमुंद मंयक पांडेय के निर्देश पर एवं संयुक्त वन मंडलाधिकारी पिथौरा यू० आर० बंसत, वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा सालिकराम डड़सेना, पिथौरा डिप्टीरेंजर ललित पटेल, राजकुमार साहू सांकरा , छबिराम साहू बुन्देली , बी० एफ० ओ० कोकिलकांत दिनकर, विरेन्द्र कुमार बंजारे, प्रभाठाकुर, पुष्पा नेताम , अमृतलाल आंवले , सुदामा पालेश्वर ,रघुमणि तांडी सहयोग रहा।