STRIKE; हिट एंड रन का नया कानून फिलहाल नहीं होगा लागू, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का ऐलान-हड़ताल वापस होगी
नई दिल्ली, एजेंसी, तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टरों की केंद्र सरकार के साथ सुलह हो गई है. नए कानूनों में हिट एंड रन पर कड़ी सजा का ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे हैं. केंद्र सरकार के साथ आज शाम मीटिंग के बाद फिलहाल इन्हें लागू नहीं करने का फैसला किया गया है.
केंद्र की मोदी सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के साथ में बैठक की. बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.”
गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन पर नियम अभी लागू नहीं होंगे. ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की गई है. 10 साल की सजा और जुर्माने का नियम अभी लागू नहीं किया जाएगा. भारतीय दंड विधान की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं. पेशेवर चालक इन प्रावधानों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते चंडीगढ़ में पेट्रोल-डीजल की खासी किल्लत हो गई. जिसके चलते शहर में एंबुलेंस सेवा तक प्रभावित हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने राज्य में पेट्रोल डीजल की राशनिंग कर दी है. फिलहाल दो पहिया वाहन को दो लीटर और चार पहिया वाहन को केवल पांच लीटर पेट्रोल-डीजल ही दिया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि हड़ताल वापस होने के बाद यह पाबंदी भी हट जाएगी.
संसद के बीते शीतकालीन सत्र के दौरान तीन नए क्रिमिनल लॉ पास हुए हैं, जिनपर राष्ट्रपति की मोहर भी लग चुकी है. इन कानूनों में हिट एंड रन पर 10 साल की सजा और साथ ही इतना ही जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है, जिनका विरोध किया जा रहा है. अपनी मांगों को लेकर ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट हड़ताल पर चले गए थे.