कानून व्यवस्था

HC;’अब भीख मांगने की जरूरत नहीं’, हाईकोर्ट ने PWD के चीफ इंजीनियर को लगाई फटकार, दो IAS को किया तलब

कोर्ट

ग्वालियर, मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में PWD के 2 कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतनमान नहीं देने के मामले में हाई कोर्ट ने विभागीय अफसर को फटकार लगाई। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त अवसर दे चुके हैं, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अपने दफ्तर में बैठकर आंखें दिखाते हो और फिर कोर्ट में भीख मांगते हो।

दरअसल, लोक निर्माण विभाग के दो कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकरण की तिथि से बढ़ा हुआ वेतनमान न देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर एलएल सूर्यवंशी को जमकर फटकार लगाई। चीफ इंजीनियर ने आदेश का पालन करने के लिए समय मांगा था। जिसे लेकर जस्टिस ने कहा कि, आदेश का पालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कोर्ट के सामने सर झुका कर खड़े होकर सरकार की छवि खराब करने की बात भी कही।

वहीं आज भी मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने आईएएस सुखबीर सिंह और नीरज मंडलोई को तलब किया है। ये मामला PWD कर्मचारी शाहिद खान और उम्मेद सिंह के भुगतान का है। हाईकोर्ट ने भिंड प्रशासन पर भी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि, भिंड कलेक्टर अक्षम मानना का केस दर्ज हो।

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