कानून व्यवस्था

पत्नीहंता को मिली उम्र कैद; सांवली होने के कारण पसंद नहीं करता था

रायपुर, पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ दो सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। हत्या का यह मामला करीब ढाई वर्ष पूर्व मंदिर हसौद इलाके के ग्राम नारा में प्रकाश में आया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा राठौर ने बताया कि मंदिर हसौद थानाक्षेत्र के ग्राम नारा निवासी होरीलाल वर्मा (22) का विवाह वर्ष 2018 में मृतिका हेमलता वर्मा से हुआ था। नौ दिसंबर 2020 की सुबह हेमलता की लाश संदेहास्पद हालत में घर में बिस्तर पर पाई गई थी। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि हेमलता की गला दबाकर हत्या की गई है।

सांवली होने के कारण पसंद नहीं करता पति

पुलिस ने संदेह के आधार पर होरीलाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह हेमलता के काली और सांवली होने के कारण पसंद नहीं करता था। अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। यहीं नहीं उसने एक साल तक पत्नी को उसके मायके में छोड़कर रखा था। इसी वजह से उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या करना कबूल किया।

18 गवाहों के बयान ने दिलाया न्याय

पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलेश कुमार यादव ने इस हत्या के केस की सुनवाई करते हुए पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सुबूत और 18 गवाहों के बयान के आधार पर होरीलाल को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही दो सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर आरोपित को दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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