हाई कोर्ट से स्वास्थ्य सचिव परदेशी को अवमानना नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बिलासपुर,  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सचिव स्वास्थ्य विभाग सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने तिथि तय करने के बजाय तत्काल जवाब पेश करने की बात कही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने और गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सचिव स्वास्थ्य विभाग परदेशी के खिलाफ जुर्माना ठोंकने की मांग की है।

दुर्ग निवासी डा वंदना भेले अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय व दुर्गा मेहर के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है। याचिका के अनुसार वह जिला बेमेतरा में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ थी। 30 सितंबर 2022 को सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका स्थानांतरण जिला बेमेतरा से जिला दुर्ग कर दिया गया। व्यक्तिगत परेशानियों के कारण डा वंदना भेले द्वारा विलंब से ज्वाइनिंग देने पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया ।

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने व सचिव स्वास्थ्य विभाग को याचिकाकर्ता के निलंबन से बहाली के लिए पेश किए जाने वाले अभ्यावेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इसके लिए 30 दिन की अवधि तय की थी। तय समयावधि में अभ्यावेदन का निराकरण ना करने पर डा वंदना भेले ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने कोर्ट के समक्ष पैरवी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजय कुमार चौधरी विरूद्ध युनियन आफ इंडिया एवं अन्य के वाद में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता के निलंबन से 90 दिवस के भीतर ठोस कारण बताते हुए निलंबन के विस्तारण का आदेश जारी नहीं किया गया और याचिकाकर्ता को निलंबन से बहाल भी नहीं किया गया। अधिवक्तागण द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि 28 जुलाई 2023 को डा अरूण सिंह रात्रे द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिका में स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के विरूद्ध अवमानना नोटिस जारी की गई है। इसके बाद भी स्वास्थ्य सचिव द्वारा लगातार हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना की जा रही है।

अधिवक्ता पांडेय ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से मांग की है कि सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सचिव, स्वास्थ्य विभाग के विरूद्ध गंभीर जुर्माना अधिरोपित किया जाए ताकि वे भविष्य में हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना ना करें। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच में हुई। मामले की सुनवाई और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की मांग पर सचिव स्वास्थ्य विभाग सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सचिव को तत्काल जवाब पेश करने की बात कही है।

  • Narayan Bhoi

    Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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