जिला प्रशासन

SCAM; कलेक्टर के आदेश के बाद भी फाइल नहीं भेजने में अड़ा खाद्य संचालनालय,राशन दुकान संंचालक को बचाने एडी-चोटी का जोर

रायपुर, जिला प्रशासन और खाद्य संचालनालय के बीच दो राशन दुकानों के सचालक के विरुद्ध उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के बावजूद एफआईआर का मुद्दा अटक गया है। कलेक्टर रायपुर द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन के लिए  तीन सप्ताह पहले  2402/2404/खाद्य/विधि/2023 दिनांक 14/12/2023 को ज्ञापन भेज कर  संचालनालय के अधिकारियों द्वारा बनाए गए प्रकरण की मूल प्रति भेजने की मांग की है।  बताया जाता है कि रायपुर के पूर्व प्रभारी खाद्य नियंत्रक ने  संचालनालय के अपर संचालक को फोन कर मूल दस्तावेज भेजने का निवेदन किया था।  

सूत्रों ने बताया कि दो राशन दुकानों के विरुद्ध जिला प्रशासन और खाद्य संचालनालय की टीम ने जांच किया था। दोनो जांच दल ने पाया था कि पीडीएस संचालक संघ के अध्यक्ष नरेश बाफना और उनकी पत्नी और पुत्र द्वारा बोगस राशन दुकानों का संचालन कर लाखों रूपये के चांवल का घोटाला किया गया था।

दोनो जांच दल ने  जय अम्बे प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के नाम पर बोगस संस्था के नाम पर जिला सहकारी बैंक से राशि निकाल कर नान में जमा कर रहे थे। इस मामले में नरेश बाफना और उनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण बनाया गया था।  संचालक खाद्य और  कलेक्टर के आदेश के बावजूद संचालनालय के एक अधिकारी इस राशन दुकान के संचालक के साथ  मिलकर एफआईआर को रोकने में लगा हुआ है। 

 इस  संबंध में कलेक्टर रायपुर कार्यालय से संपर्क करने पर पता चला है कि  तीन सप्ताह पहले मूल दस्तावेज के लिए चिट्ठी भेज दी गई है। संचालनालय का एक अधिकारी सचिन मरकाम ने बताया कि उनको इस प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं है। किसी लिपिक के द्वारा फाइल कही रख दी गई है जो मिल नहीं रही है।

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