चुनाव के पहले सडक किनारे बेजा कब्जों पर कार्यवाही शुरु

रायपुर, नगर पालिक निगम बीरगांव , पुलिस एवं यातायात विभाग द्वारा सयुक्त रुप से 4 अक्टुबर से बीरगांव के व्यास तालाब उरला मुख्य मार्ग के दोनों ओर व्यावसायियों एवं फुटकर विक्रेताओं के दुकान अतिक्रमण सडक बाधा परितेष के तहत कार्यवाही की गई है जो प्रतिदिन जारी रहेगा ।

आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव ब्रिजेश कुमार क्षत्रिय के निर्देशानुसार मुख्य मार्ग व्यास तालाब से सिघानियां चौक उरला, भनपुरी चौक से बिलासपुर मुख्य मार्ग एवं सर्विस मार्ग तथा सरोरा उरला सुभाष चौक-बेन्द्री -पठारीढीह रोह मुख्य एवं सर्विस मार्गो में व्यावसायियों/व्यापारियों के द्वारा नाली एवं दुकान के बाहर टेन्ट, सामगा्री एवं अन्य माध्यमों से सडक बाधा उत्पन्न करने की शिकायते लगातार प्राप्त हो रही है।

उक्त दुकानदारों व्यावसायियों एवं अन्य विक्रेताओं को सतत चेतावनी देने के बावजूद भी लगातार आदेश निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, कार्यवाही के दौरान व्यावसायियों के सामाग्री जप्त करने, जुर्माना सहित दो दुकानदारों का दुकान सील करने की कार्यवाही की गई। छत्तीसगढ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं सडक बाधा उत्पन्न करने वाले पर विहित धाराओं के तहत जिला दण्डाधिकारी द्वारा सख्त कार्यवाही करने निदेशर््िात किया गया है। इसी निर्देश के परिपालन में आज की कार्यवाही में संजय टीवी सेन्टर, देवागन प्रोपराईटर एवं टेªडर्स के दुकान सील करने एवं अन्य विक्रेताओं, व्यवसायियों पर 4500 जुर्माना वसूली सहित सडक बाधा उत्पन्न करने वाले सामाग्रियों की जप्त किया गया है एवं प्रकरण तैयार किया गया।

इस सबंध में आयुक्त द्वारा अपने अमलों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, व्यवसायी द्वारा नियम का उल्लंघन करने पाये जाने पर एवं सडक बाधा उत्पन्न करने वाले व्यापारियों के अतिक्रमण, यातायात को बाधित करने वाले आटो चालक, पर नियमानुसार जप्ती जुर्माना सहित आवश्यक हो तो दुकान सील करने लायसेंस , वेन्डर कार्ड, पालीथीन का उपयोग एवं अन्य धाराओं का उल्लंघन पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही प्रतिदिन किया जावे, इसके लिये निकाय के अतिक्रमण अमला स्वतः जिम्मेदार रहेंगें। उक्त कार्यवाही निकाय द्वारा प्रतिदिन किया जावेगा। समस्त नागरिकों से अपील है कि दुकान के सामने वाहन, पार्किंग की उचित व्यवस्था एवं सामग्री बाहर न रखें अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए दुकानदार स्वतः जिम्मेदार रहेंगे।

  • Narayan Bhoi

    Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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