नवविवाहिता की निर्मम हत्या करने वाले पति, ससुर, देवर और दामाद को उम्रकैद
बिलासपुर, छ्त्तीसगढ के जांजगीर- चांपा जिले में पत्नी की हत्या कर शव को जलाने के बाद बोरी में भरकर नदी में फेंकने वाले पति, देवर, ससुर और उसके दामाद को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार सारागांव थाना अंतर्गत पचोरी निवासी रोहित कर्ष 21 अगस्त 2021 को थाना पहुंचा और गुमशुदी दर्ज कराई कि उसकी पत्नी नंदनी कर्ष 20 व 21 अगस्त की दरिम्यानी रात को बिना किसी को बताए घर से चली गई। पुलिस प्रार्थी की शिकायत पर गुमशुदी दर्ज कर उसकी पतासाजी में जुटी थी। इसी दौरान 25 अ गस्त की देर शाम बम्हनीडीह थाना अंतर्गत कपिस्दा के सोन नदी में एक प्लास्टिक की बोरी में महिला का शव मिला। सूचना मिलने पर यहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान एक सपुेद रंग के प्लास्टिक बोरी, चादर से ढका था। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया और जांच में जुटी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से उक्त महिला के संबंध में पूछताछ की। इसी दौरान जानकारी मिली कि सारागांव थाना में पिछले दो-तीन दिन पूर्व एक महिला की गुमशुदगी दर्ज की गई है। पुलिस ने सारागांव थाने में संपर्क किया और पूछताछ की। इस दौरान मृतिका के स्वजनों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद उक्त महिला की शिनाख्त सारागांव थाना अंतर्गत पचोरी निवासी नंदनी बरेठ (20) पति रोहित बरेठ के रूप में की गई।