निलंबित IPS जीपी सिंह बर्खास्त?; आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामले हैं दर्ज
रायपुर, केंद्र सरकार ने निलंबित छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य शासन की अनुशंसा पर की गई है। चुनावी साल में किसी पुलिस अफसर पर ये बड़ी कार्रवाई है। साल 2022 में जीपी सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सिंह पर राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति जैसे मामले हैं। कुछ महीने जेल में बिताने के बाद सिंह को जमानत मिली थी। मगर अब उनकी अनिवार्य सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे ACB-EOW की टीमों ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में जीपी सिंह के सहयोगियों समेत उनके सभी ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था, जिसमें 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था। इसके अलावा छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे, जिसके आधार पर रायपुर कोतवाली में निलंबित IPS जीपी सिंह पर राज्य सरकार राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, जिसका चालान कोतवाली पुलिस पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में अनुपातहीन संपत्ति और भष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 201,467,471 के आरोप में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज है।
जब जुलाई 2021 में GP सिंह के सरकारी आवास और अन्य ठिकानों पर छापा पड़ा तो ये बात सामने आई कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे। इसे ही आधार बनाकर उनपर राजद्रोह का केस दर्ज हो चुका है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सस्पेंड किए गए ADG सिंह सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे थे। विधायकों और अफसरों के खिलाफ भी डायरी में बातें मिली थीं।