मामला 11 साल से लंबित; हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव पर ठोंका 20 हजार का जुर्माना

बिलासपुर,  तय समयसीमा में जवाब ना देने से नाराज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लाइब्रेरी फंड में जमा करने का निर्देश दिया है। उक्त राशि सचिव को व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होगी। सरकारी फंड से राशि जमा कराने के लिए कोर्ट ने मनाही कर दी है।

वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग के अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका में कोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जरुरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया था। याचिका कोर्ट में बीते 11 साल से लंबित है। बीते महीने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। इसके लिए एक महीने की मोहलत दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से एक बार फिर जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब पेश करने के बजाय एक बार फिर मोहलत मांगी गई। जवाब देने में बरती जा रही लापरवाही को लेेकर नाराज कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। जुर्माने की राशि व्यक्गित रूप से जमा करने की हिदायत भी दी है।

बुधवार को सुबह 10.30 बजे होंगे हाजिर

कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 23 मार्च को सुबह 10.30 बजे कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस दौरान याचिका में पूछी गई जानकारी भी पेश करनी होगी।

यह है मामला

वर्ष 2012 में याचिकाकर्ता ने प्रधान पाठक के पद पर समस्त लाभ के साथ नियुक्ति की मांग की थी। याचिका पर बीते 11 वर्षों से सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने बीते महीने सुनवाई के दौरान 20 मार्च तक याचिका से संबंधित जानकारी पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश के बाद भी इस मामले में तय तिथि तक विभाग की ओर से किसी भी तरह की जानकारी पेश नहीं की गई है। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सुनवाई के दौरान जिला शिक्षाधिकारी पेश हुए। नाराज कोर्ट ने सचिव को नोटिस जारी कर 23 मार्च को सुबह 10.30 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

एक अफसर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण

अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश राजनादगांव के तत्कालीन जिला शिक्षाधिकारी को दिया था। तय समयावधि में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी ना करने पर याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के जरिए दूसरी मर्तबे हाई कोर्ट में न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला शिक्षाधिकारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण चलाने के संबंध में नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

  • Related Posts

    MERDER; एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या, 2 की हालत गंभीर, पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने किया हमला

    रायपुर, छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में मंगलवार को एक ही परिवार के पांच लोगों पर जानलेवा हमला किया गया है। घरेलू विवाद के चलते पड़ोसी ने एक ही परिवार के…

    CONSUMER FORUM; खाताधारकों को नुकसान के लिए उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग को माना जिम्मेदार,1.91 करोड़ भुगतान का दिया आदेश

    0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय डाकघर का मामला रायपुर,  डाक बचत खातों में हुई बड़ी वित्तीय अनियमितता के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय डाक विभाग को…

    You Missed

    DMF; डीएमएफ फंड खर्च पर बवाल, जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना कार्य स्वीकृति पर सांसद-विधायक भड़के, रुपकुमारी ने अफसरों से पूछा- किसकी मंजूरी से हुए काम

    DMF; डीएमएफ फंड खर्च पर बवाल, जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना कार्य स्वीकृति पर सांसद-विधायक भड़के, रुपकुमारी ने अफसरों से पूछा- किसकी मंजूरी से हुए काम

    BJP; राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उडीसा में मनमोहन सामल और सुजीत कुमार को बनाया उम्मीदवार, तीसरी सीट पर रोचक मुकाबले के आसार

    BJP; राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उडीसा में मनमोहन सामल और सुजीत कुमार को बनाया उम्मीदवार, तीसरी सीट पर रोचक मुकाबले के आसार

    CRICKET;आकिब नबी को भारतीय टेस्‍ट टीम में शामिल करने की मांग तेज, BCCI ने दे दिया स्‍पष्‍ट जवाब

    CRICKET;आकिब नबी को भारतीय टेस्‍ट टीम में शामिल करने की मांग तेज, BCCI ने दे दिया स्‍पष्‍ट जवाब

    BJP; भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए लक्ष्मी वर्मा को बनाया उम्मीदवार, ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत

    BJP; भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए लक्ष्मी वर्मा को बनाया उम्मीदवार, ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत

    LIQUOR SCAM; पूर्व IAS अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर समेत 5 को हाईकोर्ट से मिली जमानत

    LIQUOR SCAM; पूर्व IAS अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर समेत 5 को हाईकोर्ट से मिली जमानत

    PSC; नियमों के तहत हुआ चयन,अभ्यर्थी चयन पर विवाद को लेकर पीएससी की सफाई

    PSC; नियमों के तहत हुआ चयन,अभ्यर्थी चयन पर विवाद को लेकर पीएससी की सफाई