PAK; जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे पूर्व पीएम,पाक कोर्ट ने करप्शन केस में पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी को 17 साल की सुनाई सजा

इस्लामाबाद, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 17 साल की कठोर सजा सुनाई है. यह फैसला फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष कोर्ट ने तोशाखाना-II भ्रष्टाचार के मामले में सुनाया है. कोर्ट ने सरकारी विश्वास के साथ धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण करार दिया है.
दरअसल, यह मामला साल 2021 का है. इमरान खान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक कीमती बुल्गारी ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया था. जिसकी बाजार में कीमत लगभग 7 करोड़ 15 लाख रुपए अधिक थी लेकिन इमरान खान ने इसमें हेरफेर करते हुए इसे 10 प्रतिशत से भी कम कीमत में खरीद लिया. इसके लिए इमरान ने मात्र 58 लाख रुपए चुकाए. जिसे कोर्ट ने धोखाधड़ी मानते हुए सजा सुनाई है.

17 साल की सजा, 1. 64 करोड़ रुपए का जुर्माना
कोर्ट ने इमरान खान और उसकी पत्नी पर जो 17 साल की सजा सुनाई है. उसमें 10 साल की सजा सरकारी विश्वासघात के लिए और 7 साल की सजा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुनाई गई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों के ऊपर 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अगर इमरान खान और उनकी पत्नी के द्वारा जुर्माना नहीं चुकाया जाता है तो सजा की अवधि और बढ़ जाएगी.
फैसले को लेकर हाईकोर्ट में दे सकते हैं चुनौती
इमरान खान अभी 2023 से अदियाला कोर्ट में बंद हैं. फैसला भी अदियाला जेल की विशेष कोर्ट में विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया है. इससे पहले भी इमरान खान और उनकी पत्नी को जनवरी 2025 में अल-कादिर ट्रस्ट के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है. जिसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा को 7 साल की सजा सुनाई थी. अब 17 साल की सजा के मामले में इमरान खान के वकील हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं.




