COURT; 6 गांजा तस्करों को 12- 12 वर्षों की सश्रम सजा, न्यायालय का फैसला

दिलीप गुप्ता
महासमुंद, महासमुंद जिले के सरायपाली जिला एवं सत्र न्यायालय में आज 6 गांजा तस्करों को 12- 12 वर्षों की सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक ( एनडीपीएस)  अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गांजा तस्करी प्रकरण के अंतिम सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (NDPS) सरायपाली श्रीमती वंदना दीपक देवागंन के न्यायालय में थाना सिंघोडा के अपराध कमांक 06/2024 धारा 20 (ग) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में छः आरोपियों को अपने वाहन बोलेरो कार कमांक MP 09 FA 1779 में 50 कि.ग्रा. गांजा परिवहन के मामले में दोषी पाया गया। इस पर न्यायाधीश ने सभी आरोपी मानसिंग राजपूत, मुकेश मालबी, मोहनलाल जमादार, नटवर कावल, पिरूलाल पुजारी एवं प्रेमसिंग राजपुत को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को डेढ लाख रू. का अर्थदण्ड दिया। अर्थदण्ड भुगतान न करने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाएगा। साथ ही अपराध में प्रयुक्त वाहन के राजसात की कार्यवाही के लिए आदेशित किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में स्वतंत्र साक्षी भूपेन्द्र साहू, गुषामणी प्रधान तथा रमेश नायक पक्ष द्रोही हो गये, इन्होंने अभियोजन का समर्थन नहीं किया था परन्तु हमराह स्टॉफ जीवर्धन बरिहा, रोहित सिदार, एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ आरक्षक भूपति पटेल तथा विवेचक सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मण साहू के न्यायालयीन कथन पर विश्वास करते हुए माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा आरोपियों के खिलाफ दोषसिध्दी की गई।

गांजा तस्करी के 36 प्रकरणों में 89 आरोपी को गिरफ्तार

सीमा पर स्थित थाना सिंघोडा में आए दिनों ओडिशा से गांजा व नशीली पदार्थों का अवैध परिवहन किया जाता रहा है । अभी तक सिंघोड़ा थाना में गांजा तस्करी के 36 प्रकरण पंजीबद्ध होकर 89 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । अभी तक पूर्व में  लगभग 6- 7 प्रकरणों में सुनवाई पूरी होने के बाद लगभग सभी आरोपियों को औसतन 15- 15 वर्षों का कारावास व अर्थदंड की सजा दी गई थी। गांजा तस्करी प्रकरणों में अब आरोपियों के खिलाफ न्यायालयों से फैसले आने प्रारंभ हो जाने व पुलिस द्वारा सही व सटीक विवेचना किए जाने से आरोपियों को सख्त सजा मिल पा रही है तो वहीं ऐसे फैसलों से पुलिस प्रशासन भी उत्साहित हैं ।

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