रायपुर, छत्तीसगढ़ में रहने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप आने वाले दिनों में घर में शादी, जन्मदिन या कोई भी बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में स्वच्छता के नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। अब 100 से ज्यादा मेहमानों वाली किसी भी पार्टी की जानकारी आपको 3 दिन पहले नगर निगम को देनी होगी। ऐसा न करने पर प्रशासन आप पर भारी-भरकम स्पॉट फाइन लगा सकता है।
दरअसल, केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अब पुराने 2016 के नियमों की जगह लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और जगदलपुर जैसे 193 नगरीय निकायों में इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। नए नियमों में सबसे ज्यादा जोर गंदगी फैलाने वालों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करने पर है।

अब घर में रखनी होंगी 4 बाल्टियां
ग्राउंड सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक आप गीला और सूखा कचरा अलग करते थे, लेकिन अब 2 नहीं बल्कि 4 बाल्टियां रखनी होंगी। जिनमें गीला कचरा जैसे रसोई से निकलने वाले वेस्ट, सूखे कचरे के लिए जैसे प्लास्टिक और कागज। सैनेटरी वेस्ट के लिए और पुरानी बैटरी और बल्ब के लिए अलग अलग बाल्टियां रखनी होंगी।
जुर्माना और सख्त निगरानी
बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। रायपुर में तो ई-चालान की शुरुआत भी हो चुकी है। खास बात यह है कि अब कचरा उठाने वाली गाड़ियों की निगरानी GPS से होगी ताकि कचरा चोरी या डेटा की हेराफेरी रोकी जा सके। सड़क किनारे चाट-पकौड़े बेचने वाले वेंडर्स के लिए भी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
कार्यक्रम से पहले निगम का चक्कर
अब घर के फंक्शन से पहले निगम के चक्कर काटने होंगे, वरना सफाई निरीक्षक मौके पर ही रसीद काट देगा।5,000 वर्ग मीटर से बड़े परिसरों को अब अपने यहां ही खाद बनाने की मशीन लगानी होगी। निगम वहां से सिर्फ सूखा कचरा उठाएगा। कचरा बीनने वालों को अब पहचान पत्र और वर्दी मिलेगी निगम द्वारा इस तरह की व्यवस्था कर शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार करना चाहता है।







