महिला आयोग ने सामाजिक बहिष्कार समाप्त कराया; विधवा की बेटी को 1.5 एकड़ जमीन दिलाया जाएगा

 महासमुंद, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्य डॉ. अनिता रावटे ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष महासमुंद मे महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ- किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर में 206 वीं एवं जिला स्तर में 6 वीं नम्बर की सुनवाई हुई। महासमुंद जिला की आज की जनसुनवाई में कुल 37 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गए थे। जिसमें 12 प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया, 03 प्रकरण जांच हेतु दिया गया तथा 08 प्रकरण रायपुर स्थानांतरण किया गया एवं बाकी के प्रकरण विचाराधीन है।
सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में अनावेदक हर बार समझौता करने की बात से मुकर जाता है तथा आवेदिका को भरण पोषण नहीं देता है और मारपीट करता है। अनावेदक गांव का सरपंच है जो अपने पत्नि व बच्चे को कोई भी सहयोग नहीं करता है। आयोग द्वारा आज अंतिम समझाईश दी गई। 1 सितम्बर 2023 को अनावेदक को आयोग की सदस्य डॉ. अनिता रावटे, डी.एस.पी. महासमुंद, काउंसलर सखी सेंटर एवं संरक्षण अधिकारी नवा बिहान के समक्ष आवेदिका को 5 लाख रूप्ए देगा। पत्पश्चात आयोग को रिपोर्ट मिलने पर प्रकरण नस्तीबद्व किया जाएगा।
अन्य प्रकरण में 24 महिलाओं द्वारा आयोग में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया जिसमें आज सुनवाई की गई। जिसमें अनावेदकगणों ने संयुक्त रूप से दो अलग-अलग फायनेंस कंपनी से आवेदिका गणों का आधार एवं थम लगवाकर करीब 1 करोड़ रूपए की ठगी किया। आयोग ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डी.एस.पी. महासमुंद को जांच हेतु कहा गया। आयोग को रिपोर्ट मिलने पर प्रकरण की आगे की कार्यवाही कि जाएगी।
अन्य प्रकरण में आवेदिका के पति की मृत्यु डेढ़ पूर्व हो चुकी है जिसमें उसे पति का हिस्सा नहीं मिला है, इसलिये प्रकरण दर्ज कराई गई है। अनावेदक ने बताया कि उसके दो बेटे है जिसमें से छोटे बेटे की मृत्यु हो गई है। अनावेदक (ससुर) के पास 3 एकड़ जमीन है जिसे पूरा उसका बड़ा बेटा कमा-खा रहा है। अनावेदक ने बताया कि आधी जमीन आवेदिका की पुत्री के नाम पर है जिसे वह कमा-खा सकती है दोनों पक्षों का सुलह नामा 1 सितम्बर 2023 को सदस्य डॉ. अनिता रावटे, डी.एस.पी. महासमुंद, काउंसलर सखी सेंटर एवं संरक्षण अधिकारी नवा बिहान के समक्ष किया जायेगा। आयोग को रिपोर्ट मिलने पर प्रकरण की आगे की कार्यवाही की जावेगी।
अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों को आयोग ने सुना उनके मध्य साथ में रहना संभव नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा दोनों पक्षों को शादी में दिये सामान की सूची लेकर 22 अगस्त 2023 को आयोग कार्यालय रायपुर बुलाया गया है। जहां दोनों पक्षों का सुलह नामा बनवाया जाएगा जिसमें अनावेदक 5 लाख रूपये आवेदिका को देने हेतु आयोग कार्यालय रायपुर में उपस्थित होगा। शेष सामान की सूची की पुष्टि होने पर आदान प्रदान सदस्य डॉ. अनिता रावटे, डी.एस.पी. महासमुंद, काउंसलर सखी सेंटर एवं संरक्षण अधिकारी नवा बिहान के समक्ष किया जाएगा। आयोग को रिपोर्ट मिलने पर प्रकरण की आगे की कार्यवाही की जाएगी।
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने सामाजिक बहिष्कार किये जाने की शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें अनावेदकगणों ने कहा कि सामाजिक बहिष्कार नहीं किया है। आयोग ने अनावेदकगणों को समझाईश दिया कि आज के बाद आवेदिका के साथ किसी भी तरह सामाजिक बहिष्कार करने पर आवेदिका थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करा सकती है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया।
अन्य प्रकरण में आवेदिका के डेढ़ वर्ष की बच्ची को अनावेदकगण जबरदस्ती अपने पास रखे है और दोनों के बीच सामाजिक तलाक होने की जानकारी दी गई । अनावेदक लोकेश को गंभीर त्वचा रोग हुआ जिसका ईलाज रायपुर में चल रहा है। आवेदिका को बच्ची को लेकर 24 अगस्त 2023 को महिला आयोग में समस्त दस्तावेज के साथ सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

  • Narayan Bhoi

    Narayan Bhoi is a veteran journalist with over 40 years of experience in print media. He has worked as a sub-editor in national print media and has also worked with the majority of news publishers in the state of Chhattisgarh. He is known for his unbiased reporting and integrity.

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