MCB;न्यायिक प्रकरण में लापरवाही को लेकर शासकीय अधिवक्ता को नोटिस,दुकानों की नीलामी 14 अप्रैल को

एमसीबी, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट के आदेशानुसार एवं तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनेन्द्रगढ़ में विचाराधीन प्रकरण ‘फूलचंद विश्वकर्मा वगैरह विरुद्ध भूपेन्द्र क्लब मनेन्द्रगढ़’ के मामले में शासकीय अधिवक्ता की लापरवाही सामने आई है।

मामले में वादी पक्ष द्वारा 1 मार्च 2025 को वाद बिंदुओं में संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे 12 मार्च 2025 को न्यायालय ने स्वीकृत कर लिया। लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने इस संशोधन की जानकारी शासन पक्ष को नहीं दी, जिससे न्यायालय में जवाब दावा में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, अनावश्यक रूप से अतिरिक्त समय मांगने की नौबत आ गई।

इस लापरवाही के चलते तहसीलदार कार्यालय ने शासकीय अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि समय पर जवाब नहीं दिया जाता है, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ में बनी दुकानों की नीलामी 14 अप्रैल को

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेशानुसार पंचायत द्वारा निर्मित 20 दुकानों की नीलामी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015 में अनुबंध के तहत आवंटित इन दुकानों के किरायेदारों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर न तो किराया जमा किया और न ही अनुबंध का नवीनीकरण कराया। इस कारण जनपद पंचायत को नीलामी की प्रक्रिया पुनः शुरू करनी पड़ी।
तीन बार नोटिस के बावजूद किरायेदारों ने नहीं किया नवीनीकरण-
सूत्रों के अनुसार जनपद पंचायत ने दुकानदारों को किराया जमा करने और अनुबंध नवीनीकरण के लिए तीन बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके, किसी भी किरायेदार ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप, प्रशासन ने 3 अप्रैल 2025 को अंतिम नोटिस जारी कर एक सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। यदि इस अवधि में नवीनीकरण और बकाया किराया जमा नहीं किया जाता, तो दुकानों का आवंटन स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा।
उच्च न्यायालय में विचाराधीन दुकानों को छोड़कर 14 की होगी नीलामी-
जनपद पंचायत की सामान्य सभा के निर्णयानुसार, दुकान क्रमांक 03, 10, 11, 12, 14 एवं 18 से संबंधित मामले उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण फिलहाल इन्हें नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। शेष 14 दुकानों की नीलामी नियमानुसार की जाएगी।

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