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ATTENTION; एक्सपायर्ड लाइसेंस पर खाने-पीने का सामान बेचा तो होगा 10 लाख रुपये का जुर्माना

जुर्माना

नई दिल्ली,  फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई भी फूड बिजनस ऑपरेटर अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाने के बाद खाने-पीने से जुड़ा कोई कारोबार नहीं कर सकता और उसके लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी के बाद क्लोजर रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। FSSAI ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

FSSAI ने कहा है कि फूड बिजनस ऑपरेटरों को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने की वजहें बतानी होंगी और यह भी कन्फर्म करना होगा कि इसके बाद वे कोई फूड बिजनस नहीं कर रहे हैं। उसने कहा है कि लाईसेंसिंग फ्रेमवर्क में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह करना जरूरी है। ऑर्डर के मुताबिक फूड बिजनस ऑपरेटर्स के लिए क्लोजर रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल के जरिए इसे सबमिट करना होगा।

कानून का उल्लंघन

जो एफबीओ एक्सपायर्ड लाइसेंस का यूज करेंगे, उसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 की धारा 31 का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर कानून की धारा 63 के तहत 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। एफएसएसएआई का कहना है कि पारदर्शिता और लाइसेंसिग फ्रेमवर्क पर नजर रखने के लिए क्लोजर रिपोर्ट और कंप्लायंस को अनिवार्य बनाया गया है।

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