रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पदस्थापना में अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई किया है, उत्तर बस्तर कांकेर के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अशोक कुमार पटेल को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश के मुताबिक, संयुक्त संचालक बस्तर, जगदलपुर तथा जांच दल की रिपोर्ट में पाया गया कि तत्कालीन DEO अशोक कुमार पटेल ने शासन के निर्देशों के विपरीत प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के बाद काउंसिलिंग के माध्यम से किए गए पदस्थापना आदेश में बिना काउंसिलिंग के बदलाव कर पदांकित स्थान में संशोधन किया। इसके लिए उन्हें जिम्मेदार माना गया है।
आदेश में कहा गया है कि अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उन्होंने लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता बरती, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।इसी आधार पर राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत अशोक कुमार पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।







