कई उद्योगों में मिली खामियां; राज्य में 130 उद्योगों के खिलाफ हवा में जहर घोलने की शिकायत
रायपुर, बीते दो वर्ष में रायपुर जिले के 130 उद्योगों के खिलाफ हवा में जहर घोलने यानी प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिली है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इन उद्योगों में टीम भेजी, जिसमें कई उद्योगों में स्थिति सामान्य पाई गई, वहीं कई उद्योगों में खामियां मिली हैं। विभाग ने अलग-अलग उद्योगों को नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही की अनुंशसा की है। जांच के दौरान जो खामियां मिली है उनमें ईएसपी के बंद पाए जाने से लेकर प्रदूषण के विभिन्न् मानकों का भी उल्लंघन पाया गया।
कई छोटे-बड़े उद्योगों में मानकों का उल्लंघन
पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 70 उद्योगों में जांच के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। जिन उद्योगों में शिकायत मिली उनमें स्टील प्लांट, रोलिंग मिल, प्लास्टिक फैक्ट्री, स्पंज आयरन, फेरो एलाइज, केमिकल फैक्ट्री, टायर फैक्ट्री, रिफायनरी, राइस मिल, एग्रो इंडस्ट्रीज आदि शामिल हैं। इन उद्योगों के खिलाफ क्षेत्रीय कार्यालय व अलग-अलग स्थानों पर लगे नेशनल एंबियंट एयर क्वालिटी मानिटरिंग प्रोग्राम से हवा की गुणवत्ता की जांच की गई जिसमें प्रदूषण की मात्रा निर्धारित मापदंडों से काफी अधिक पाई गई। अधिकारियों के मुताबिक यह आंकड़े वर्ष 2021 से लेकर फरवरी 2023 तक के हैं।
12 उद्योगों की बिजली काटने की कार्रवाई
12 उद्योगों की बिजली काटने की कार्रवाई की अनुशंसा की गई। उद्योगों ने बिजली काटे जाने की प्रक्रिया के बाद प्रदूषण के मानकों में सुधार किया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की है।
उद्योगों को चेतावनी
पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को चेतावनी जारी की गई है कि नियमों का पालन किया जाए। जिन उद्योगों ने नियमों का उल्लंघन किया है उनमें कई इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट भी शामिल हैं। इन उद्योगों को तीन महीने के भीतर सिस्टम ठीक करने के बाद ही ईएसपी चालू करने व मेंटेनेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पर्यावरण संरक्षण मंडल के अवर सचिव डीआर सोन्टापर ने कहा, प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत उद्योगों पर कार्रवाई की गई है।चेतावनी दी है कि समय-सीमा के भीतर मानकों को पूरा करें। कई उद्योगों के खिलाफ मिली शिकायतें सामान्य स्थिति में ठीक पाई गई।