नया नियम; दूसरे की टिकट पर अब घर वाले कर सकेंगे ट्रेन में सफर

रायपुर, दूसरे की टिकट पर अब घर वाले ट्रेन में सफर कर सकेंगे। रेलवे की नई स्कीम का फायदा यात्रियों को मिलने वाला है।नए नियम के मुताबिक जिस व्यक्ति के नाम से कंफर्म टिकट है, अगर वह किसी कारणवश यात्रा नहीं करना चाहता है तो उस टिकट को वह अपने किसी स्वजन को ट्रांसफर कर सकता है। यह सुविधा रेलवे की माडिफिकेशन स्कीम के जरिए मिल रही है। इसके लिए यात्री के पास कंफर्म टिकट होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, यात्री ट्रेन रवाना होने से 48 घंटे पहले तक टिकट काउंटर से टिकट की तारीख आगे बढ़वा सकता है। साथ ही ट्रेन भी बदल सकता है। इसमें यात्री को स्लीपर के लिए 20 और एसी के लिए 45 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा।

दरअसल, रेलवे यात्रियों के सामने कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि कंफर्म टिकट होने के बाद भी वह मजबूरी में यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जानकारी के अभाव में यात्री को टिकट रद करना पड़ता है। स्लीपर टिकट रिटर्न करने पर 120 रुपये और एसी टिकट वापस करने पर 145 रुपये चार्ज देना पड़ता है, लेकिन यात्री को यदि आगे यात्रा करनी है तो वह माडिफिकेशन स्कीम के तहत स्लीपर का 20 रुपए और एसी का 45 रुपये देकर अपनी यात्रा की तारीख और ट्रेन बदलकर यात्रा कर सकता है। वही यात्री को इस बात का भी ध्यान देना होगा कि यदि उसने माडिफिकेशन स्कीम अप्लाई कर दिया है और वह यात्रा नहीं करना चाहता है और टिकट रद कर रहा तो उसे स्लीपर का 240 और एसी का 390 रुपये कैंसिलेशन चार्ज देना होगा।

कितने भी दिन बढ़ाई जा सकती है यात्रा की तारीख

इस योजना के तहत रेलवे ने यात्रा आगे बढ़ाने की कोई अवधि तय नहीं की है।यात्री अपनी टिकट को कितने भी दिन यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर अगली तारीख के लिए टिकट बढ़ाया जा रहा है तो ट्रेन में उस तारीख पर सीट होने पर ही कंफर्म टिकट मिलेगा।

यात्री का लगेगा आधार कार्ड

जिस यात्री को टिकट ट्रांसफर करनी है, उसे इसके लिए ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले काउंटर पर जाकर आवेदन देना होगा।उसकी जगह यात्रा करने वाले का आधार कार्ड देना होगा, जिससे प्रूफ हो सके कि वह परिवार से हैं।इसके साथ ही खुद के यात्रा रद करने का कारण भी बताना पड़ेगा।

ऐसे करें टिकट ट्रांसफर?

सबसे पहले आप उस टिकट का प्रिंटआउट निकाल ले।चाहें आपने आनलाइन बुक किया हो या आफलाइन।इसके बाद आप जिस व्यक्ति को टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ले लें।इसके बाद आपको अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाकर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा।

रायपुर रेल मंडल वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक शिव प्रसाद ने कहा, रेलवे की नई माडिफिकेशन स्कीम में कंफर्म टिकट पर सगे भाई-बहन, माता-पिता, पति-पत्नी या फिर पुत्र-पुत्री यात्रा कर सकते हैं।इसके लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। इससे टिकट रद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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