दो टिकट दलाल रेसुब के गिरफ्त में, एक फरार
रायपुर, रेल टिकटो के अवैध व्यापार करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन उपलब्ध के तहत 27.04.2023 को निरीक्षक पूर्णिमा राय बंजारे रेसुब पोस्ट भिलाई की अगुवाई में टीम ने रेलवे टिकटिंग के अवैध व्यापार करने वालो के विरूद्व अभियान के दौरान भिलाई पावर हाउस पी.आर.एस काउंटर पहॅूचकर गुप्त निरीरानी रखी। उक्त दौरान तीन व्यक्तियो को संदिग्ध अवस्था मे देखा पी.आर.एस काउंटर के पास घेराबंदी कर दो व्यक्तियों अंकित कुमार द्विवेदी वल्द नागेन्द्र प्रसाद द्विवेदी उम्र-26 वर्ष निवासी शिवमंदिर के पीछे महात्मा गांधी नगर पावर हाउस वार्ड नं 26 कैंप 02 भिलाई दुर्ग, एवं आकाश केशरवानी वल्द शिवराम केशरवानी उम्र-32 वर्ष निवासी-पेाल नं 20,बाबा काॅलोनी ,कैंप 02 पावर हाउस भिलाई थाना-छावनी जिला-दुर्ग को पकडा, जबकि एक अन्य सद्दाम नामक अन्य व्यक्ति भीड भाड का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।
सीआरपीसी के नियमो का पालन करते हुए उनके पास रखे हुये रेलवे काउंटर टिकट व भरे/खाली आरक्षण मांग पत्र बावत अधिकार पत्र की मांग करने पर वह प्रस्तुत नहीं कर सके एवं स्वयं के लाभ एवं अधिक पैसा कमाने के लालच मे रेलवे टिकट बनाकर अवैध व्यापार करने की अपनी गलती स्वीकार किया। तब उप निरीक्षक आस्था दुबे द्वारा (1) अंकित के कब्जे से एक नग तत्काल रेलवे टिकट (कीमत 4320/-रूपये) व एक नग रिक्त तत्काल आरक्षण मांग पत्र व एक नग टच स्क्रिन मोबाईल ओप्पो कंपनी जिसमे सीम नं 7415161503 (एयरटेल) एवं 7000155992 (जीयो) सिम लगा हुआ व नगद राशी 5180/-रूपये (2) आकाश के कब्जे से एक नग भरा हुआ तत्काल आरक्षण मंाग पत्र व एक नग टच स्क्रिन मोबाईल रियल मी जिसमे सिम नं 7000793288 लगा हुआ व नगद राशी 500/- पंाच सौ रूप्ये मात्र को जप्ती पत्र तैयार कर जप्त किया ।
आरोपियो के निशानदेही पर उक्त फरार व्यक्ति की पतासाजी व खोजबीन की गयी परंतु वह संबंधित स्थान पर नही मिला।सम्बन्धित कागजात बनाने के बाद उचित कार्यवाही किया एवं रेलवे अधिनियम की धारा 143 के अपराध में उक्त व्यक्तियो को उसी अधिनियम की धारा 179 के तहत गिरफतार कर रेसुब पोस्ट भिलाई लेकर आये। पोस्ट प्रभारी के आदेश पर उप निरीक्षक आस्था दुबे द्वारा रे.सु.ब. पोस्ट भिलाई मे उक्त दोनो गिरफतार व्यक्तियो व एक फरार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 729/2023 दिनांक 27.04.2023 धारा 143 रेल अधिनियम दर्ज किया एवं गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई, इस दौरान आरोपियो के साथ किसी प्रकार का दुव्यवहार नहीं किया गया जप्तशुदा सम्पति को पोस्ट मालखाना में रखा गया।