विधानसभा चुनाव ; 40 लाख रु. तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी,10 हजार जमानत राशि, ST-SC के लिए 5 हजार
रायपुर, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। आसन्न विधान सभा चुनाव में प्रत्याशी 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।इसी तरह नामांकन के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 10 हजार रु. जमानत राशि होगी एवं ST-SC दावेदारों के लिए 5 हजार नामांकन शुल्क होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने कल पत्रकारों को बताया कि सभी नामांकन फॉर्म जिला स्तर पर ही लिए जाएंगे। नामांकन के लिए प्रत्याशी के केवल 3 वाहन ही केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन की जमानत की राशि सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 10 हजार और ST-SC वर्ग के लिये 5 हजार होगी। नामांकन के लिये प्रत्याशी समेत 5 लोगों को ही एंट्री मिलेगी । ऑनलाइन नामांकन और शपथ पत्र की वैकल्पिक सुविधा आयोग से दी गई है। जिसमें नामांकन पत्र और शपथ पत्र भरकर उनका प्रिंट आउट उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर के पास खुद प्रस्तुत करना होगा। एक प्रत्याशी अधिकतम 4 सेट का नाम निर्देशन जमा कर सकता है।
40 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने पत्रकारों को बताया कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी की खर्च सीमा 40 लाख रुपए होगी। प्रत्याशी को अलग से बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने से कम से कम 1 दिन पहले खोलना होगा। इसी बैंक अकाउंट से नामांकन से लेकर नतीजों तक खर्च करने होंगे। नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी सभी चल अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र में जानकारी देनी होगी। निर्धारित समय में खर्च की जानकारी जमा नहीं करने पर निर्वाचन आयोग प्रत्याशी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। आपराधिक केस वाले प्रत्याशियों को मतदान के दो दिन पहले तक 3 बार अखबार और टेलीविजन में अपने आपराधिक मामले का प्रकाशन और प्रसारण कराना होगा।
चुनाव प्रचार के लिए लेना होगा वाहन परमिट
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहन का परमिट जिला निर्वाचन कार्यालय जारी करेगा। जिसे चस्पा करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वाहनों को तत्काल जब्त किया जाएगा।प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के लिये वाहनों की संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है लेकिन इस दौरान किसी भी सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
आम सभा, रैली और रोड शो के लिए निर्देश जारी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने बताया कि सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों की पहचान पहले से सभी जिला प्रशासन ने कर ली है। अगर सभा स्थल कोई शैक्षणिक संस्था है तो सभा से पहले संस्था प्रबंधन से अनापत्ति लेना जरूरी होगा।सभा का आयोजन रात 10 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा। आयोजित की जाने वाली हर सभा के लिए अनुमति जरूरी होगी। मतदान समाप्ति से 48 घंटे से पहले कोई भी सभा नहीं की जा सकती।
उन्होंने बताया कि रैली का मार्ग पहले से तय होगा और इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। रैली की शुरुआत और अंत का समय और स्थान पहले से तय होगा। उसका रूट किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाना चाहिए। रैली की लंबाई ज्यादा होने पर इसे कुछ अंतराल के बाद तोड़ा जाना चाहिए। रोड शो की अनुमति पहले से लेनी जरूरी होगी। 10 से ज्यादा वाहन होने पर 10वें वाहन के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा | सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन ही लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बैन रहेगा। बच्चों और स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र-छात्राओं को रोड शो में शामिल नहीं किया जाएगा।
1 लाख 32 हजार 108 मशीनों से होगी वोटिंग
इलेक्शन में सभी जिलों में वोटिंग लिए EVM मशीन पर्याप्त संख्या में रखी गई हैं। मशीनों में BU-55071, CU-35424 और VVPAT – 41613 हैं। इस तरह कुल 1 लाख 32 हजार 108 मशीनों से वोटिंग होगी। मशीनों की फर्स्ट लेवल जांच की जा चुकी है। मतदान के दिन उम्मीदवारों या उनके एजेंट की मौजूदगी में मॉक पोल कराया जाएगा।
50% मतदान केन्द्रों की होगी LIVE वेबकास्टिंग
मतदान वाले दिन पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने 50 फीसदी बूथों में वेबकास्टिंग के निर्देश दिए हैं। जिससे मतदान केन्द्रों की निगरानी की जाएगी और वहां चल रही गतिविधियां लाइव दिखाई देंगी। RO (रिटर्निंग ऑफिसर), DEO (डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर) और CEO (चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर) के कंट्रोल रूम में ये वेबकास्टिंग दिखाई देगी। इसके लिए बाकायदा वेबकास्टिंग ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे।