कानून व्यवस्था

RAID; 30 हजार रिश्वत लेते प्रभारी SDO को रंगे हाथों पकड़ा,पंचायत सचिव और सरपंच रिश्वत लेते गिरफ्तार

रायपुर, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB/EOW की लगातार कार्रवाई जारी है. कल एक ही दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए EOW ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के प्रभारी एसडीओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. कल ही ग्राम पंचायत डोमा के पंचायत सचिव और सरपंच को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB/EOW) ने 18 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े थे. ACB/EOW की टीम ने प्रभारी SDO सौरभ ताम्रकार को 30 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उसने गौठान का बिल पास करने के एवज में सरपंच से रिश्वत की मांग की थी. इसकी शिकायत पर ACB/EOW ने कार्रवाई की. आरोपी सौरभ ताम्रकार के विरुद्ध पीसीएक्ट की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई.

इधर राजधानी रायपुर के ग्राम पंचायत डोमा के पंचायत सचिव और सरपंच को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 18 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पंचायत सचिव धमेन्द्र कुमार साहू ने प्रार्थी लुकेश कुमार बघेल से उनकी डोमा स्थित जमीन पर आवास बनाने के लिये पंचायत से एन.ओ.सी. और नक्शा देने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। जिसके बाद ACB ने जाल बिछाकर पंचायत सचिव और सरपंच देव सिंह बघेल को रिश्वत लेते धर दबोचा।

बता दें कि राजधानी रायपुर के संतोषी नगर में रहने वाले लुकेश कुमार बघेल की ग्राम पंचायत डोमा में आवासीय जमीन है। इस भूमि पर लुकेश कुमार मकान बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें लोन की आवश्यकता थी। लोन लेने के लिए उन्हें पंचायत से एन.ओ.सी. और नक्शे की आवश्यकता पड़ी, इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत डोमा के सचिव धमेन्द्र कुमार साहू से संपर्क किया। इस दौरान धमेन्द्र कुमार साहू ने पंचायत से एन.ओ.सी. और नक्शा देने के एवज में लुकेश से आवेदन और अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करने के साथ 18,000 रूपये की मांग की थी। इसके बाद लुकेश कुमार बघेल ने पंचायत सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की।

ACB ने जब शिकायत का सत्यापन किया तो आरोप की पुष्टि हुई. इसके बाद ACB की टीम ने आज प्रार्थी लुकेश को पैसों के साथ आरोपी पंचायत सचिव धर्मेन्द्र कुमार साहू के पास पंचायत कार्यालय भेजा, लेकिन उसने पैसे खुद न लेकर अपने ही कक्ष में बैठे सरपंच को देव सिंह बघेल को राशि देने की बात कही। इस दौरान जैसे ही आरोपी ने पैसे हाथ में लिए ACB की टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

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