राज्यशासन

ELECTION; मेयर प्रत्याशी के लिए 20 हजार, पार्षद के लिए पांच हजार रुपये जमानत राशि

चुनाव

 0 महिलाओं और विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को मिलेगी छूट, कम से कम 1/6 वोट मिले तो जमानत राशि होगी वापस

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए तय जमानत राशि की घोषणा कर दी है। नगर निगम के महापौर, पार्षद, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद आदि के लिए यह राशि अलग-अलग है।

इसके तहत नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी को 20 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं पार्षद के लिए यह पांच हजार रुपये है। चुनाव में केवल गंभीर उम्मीदवार ही हिस्सा लें और निवार्चन व्यय का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए ही जमानत राशि का प्रविधान किया गया है। चुनाव के बाद यह राशि विजेता और पराजित सभी उम्मीदवारों को वापस कर दी जाती है। बशर्ते उम्मीदवार ने सीट पर पड़े कुल वोटों का कम से कम 1/6 वोट हासिल किए हों। नगरीय निकाय चुनाव में भी राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जमानत राशि का प्रविधान किया है।

इस संबंध में तय राशि की घोषणा की गई है। वहीं महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को यह राशि आधी जमा करने की छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद, सरपंच व पंचों के लिए निर्वाचन प्रारूप फॉर्म भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

उम्मीदवारों को यह राशि जमा कराने के साथ ही एक एनओसी भी देनी होगी। इसमें लिखा होगा कि उनके ऊपर किसी सरकारी संस्थान से लोन नहीं है।

उम्मीदवारों को इस तरह देनी होगी राशि

नगर पंचायत अध्यक्ष- 5,000 रुपये

महापौर- 20,000 रुपये

नगर निगम पार्षद- 5,000 रुपये

नगरपालिका अध्यक्ष- 15,000 रुपये

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