DURGA PUJA; रात 10 बजे के बाद डीजे पर प्रतिबंध, गरबा आयोजन के लिए नगर निगम से लेनी होगी अनुमति

0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश एवं कोलाहल अधिनियम का पालन अनिवार्य,गरबा उत्सव समिति की बैठक
रायपुर, आगामी गरबा उत्सव को लेकर कल जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में गरबा उत्सव समिति की महत्वपूर्ण बैठक में एडीएम उमाशंकर बंदे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमी ध्वनि में किया जाए तथा कोलाहल अधिनियम का पालन सुनिश्चित किया जाए। डीजे का उपयोग रात 10 बजे के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। गरबा समितियां यातायात व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति करें तथा सुरक्षा एवं पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
एएसपी लखन पटले ने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग एवं संबंधित थाना प्रभारी से भी अनुमति प्राप्त कर सूचना देना आवश्यक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आयोजक गरबा में बजने वाले गीतों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे गीत या संगीत का प्रयोग न किया जाए जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। इस अवसर पर एसडीएम नंदकुमार चौबे सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।