NAXALITE; माओवादी रामचंद्र रेड्डी की पत्नी ने फर्जी मुठभेड़ का लगाया आरोप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कलेक्टर कार्यालय में किया चस्पा

जगदलपुर, बस्तर के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में 22 सितंबर को हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सली नेता रामचंद्र रेड्डी की पत्नी के. शांति प्रिया ने आज नारायणपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चस्पा किया। शांति प्रिया ने मृतक के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि शव संरक्षित किया जाए और पुनः पोस्टमार्टम कर जांच की जाए। बहरहाल, प्रशासन और सुरक्षा बलों की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। 

शांति प्रिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें मुठभेड़ की जानकारी 22 सितंबर को मीडिया के माध्यम से मिली। उन्होंने कहा- हम 23 सितंबर को नारायणपुर के लिए निकले। आधिकारिक सूचना किसी ने नहीं दी थी। टीआई और सुरेश सर ने कॉल कर हमें मार्गदर्शन दिया। हमारा उद्देश्य था कि पोस्टमार्टम हमारे सामने हो, ताकि सच्चाई और जांच का पूरा विवरण सामने आए।

शांति प्रिया ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा शव संरक्षण के लिए उपलब्ध फ्रीजर पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा एसपी ने कहा कि शव यहीं रखा जाएगा। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक शव को संरक्षित रखने की मांग की। कोर्ट ने भी आदेश दिए कि शव सुरक्षित रखा जाए और पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए। हमें न्याय और पारदर्शिता चाहिए।

उन्होंने बताया कि शव को लेकर कई दिनों तक प्रशासन के साथ समन्वय करने में कठिनाइयां आईं। कलेक्टर कार्यालय में बार-बार मुलाकात का प्रयास करने के बावजूद आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। हमने एंबुलेंस का इंतजाम किया और कोर्ट के आदेश तक शव को सुरक्षित रखने की मांग की।

फर्जी मुठभेड़ का आरोप

शांति प्रिया ने दावा किया कि उनके पति को 10 से 20 सितंबर के बीच पकड़कर यातनाएं दी गईं और 20 सितंबर को हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा, उनके शरीर पर चोट और जख्म हैं, लेकिन गोली का कोई निशान नहीं है। 22 सितंबर को इसे मुठभेड़ के रूप में दिखाया गया। यह पूरी तरह फर्जी मुठभेड़ है। शांति प्रिया ने बताया कि उनके पति पहले से ही नक्सली गतिविधियों में शामिल थे और उन्हें 2008 से कई बार जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि मेरे पति के लिए मुझे 11 साल जेल में बिताने पड़े। अब उनकी मौत के बाद हम सत्य की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं।

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