कानून व्यवस्था

CRIME; चमत्कारिक इलाज के नाम पर पसली टूटने से युवती की मौत, महिला आरोपी गिरफ्तार…

जुर्म

गरियाबंद, चमत्कारिक उपचार और धार्मिक रूपांतरण के नाम पर युवती की जान लेने वाली महिला आरोपी को गरियाबंद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पसली की हड्डी टूटने और दबाव के कारण मृत्यु की पुष्टि हुई है। यह संपूर्ण कार्यवाही थाना राजिम पुलिस द्वारा की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायपुर पंडरी निवासी (हाल पचेड़ा महासमुंद) सुनिता सोनवानी ने थाना राजिम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसका इलाज सुरसाबांधा निवासी ईश्वरी साहू के पास झाड़फूंक और पूजापाठ के माध्यम से चल रहा था।

पीड़िता को ईश्वरी साहू अपने घर में रखकर उपचार के नाम पर डराने-धमकाने लगी और उस पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालने लगी। इलाज के नाम पर चमत्कारी तेल व गर्म पानी डालने के साथ-साथ महिला अपने पैरों से युवती के सीने को मसलती थी और जबरन प्रार्थना करवाती थी।

इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पसली की हड्डी टूटने और दबाव के कारण मृत्यु की पुष्टि हुई है। प्रकरण में छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2006 की धारा 4, औषधि और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

गरियाबंद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महिला ईश्वरी साहू (पति सेवक राम साहू, उम्र 41 वर्ष, निवासी सुरसाबांधा, थाना राजिम) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के अंधविश्वास और अवैज्ञानिक तरीकों से इलाज करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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