
0 धमतरी में 5 वाहन जब्त, राजधानी में रेत माफिया की मौज
रायपुर, प्रशासन द्वारा ड्रोअन से निगरानी और लगातार छापेमाअरी के दावों के बावजूद बरसात के मौसम में भी महानदी से अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। रायल्टी चोरी कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचायी जा रही है। इससे न केवल मुनाफाखोरी के फेर में पर्यावरणीय नियमों का उलंंघन किया जा रहा है, बल्कि दुर्घटनाओं को न्यौता भी दिया जा रहा है। उफनते नदी-नालों में रेत खनन और परिवहन खतरे से खाली नहीं है।
हालांकि सरकार ड्रोन एवं कैमरे से निगरानी कर रही है, लेकिन मैदानी अमले की कमी और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) के अंतिम छोर यानी स्टॉकयार्ड्स की निरंतर ट्रैकिंग न होने से अवैध कारोबार थमता नहीं है। यही वजह है कि माहानदी समेत प्रदेश के हर छोटे बडे नदी- नालों से रेत खनन धडल्ले से जारी है। बरसात के दिनों में कानूनी खदानों से रेत निकासी बंद रहती है, जिससे बाजार में रेत की मांग और दाम बढ़ जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर माफिया नदी में पंप और मशीनों लगाकर रेत जमा करते हैं और रात के वक्त अवैध परिवहन करते हैं। स्थानीय ग्रामीणों और जानकारों का आरोप है कि प्रशासनिक कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है और बड़े माफिया तक जांच नहीं पहुंच पाती।
विभाग द्वारा दावा किया जा रहा है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल द्वारा निरंतर जांच एवं निगरानी की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में आकस्मिक जांच के साथ ही प्राप्त शिकायतों के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है।विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन एवं व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभागीय अमला लगातार क्षेत्रीय निगरानी एवं जांच की कार्रवाई कर रहा है।
बहरहाल विगत 2 सितंबर को ग्राम अछोटा, कोलियारी, अमेठी, परसुली एवं आसपास के क्षेत्रों में खनिज अमले द्वारा सघन जांच की गई। जांच के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 5 वाहनों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार अर्थदण्ड वसूली की कार्रवाई की जा रही है। खबर पर खनिज विभाग द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्रों में जांच एवं कार्रवाई की गई है।







