कानून व्यवस्था

COURT; 15 वर्ष पुराने मामले में 6 कांग्रेसी नेता दोषमुक्त, नहीं मिले गवाह

रायपुर, 15 वर्षों तक चले एक राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले में आज न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमान सावित्री रक्सेल के न्यायालय द्वारा कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल, गुलजेब अहमद, इस्माइल अहमद, डॉ. रामेश्वर सोनवानी, शाहबाज हुसैन और नदीम सलाट  सभी कांग्रेस नेताओं को दोषमुक्त करने के निर्णय पारित किया गया।

कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल ने कहा वर्ष 2010 में, तत्कालीन भाजपा शासन के दौरान, मौदहापारा क्षेत्र में शासकीय डेंटल कॉलेज में 108 सेवा के निजीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीक़े से विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल, गुलजेब अहमद, इस्माइल अहमद, डॉ. रामेश्वर सोनवानी, शाहबाज हुसैन और नदीम सलाट पर मौदहापारा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 272/2010 के अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 427, 452, 323 भादवि के गंभीर धाराएँ लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया था। पूरे 15 वर्षों के विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष अपने आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा और मात्र एक गवाह ही पेश कर सका।

अधिवक्ता भगवानू नायक द्वारा दिए गए अंतिम तर्कों में यह स्पष्ट किया गया था कि यह मामला विपक्ष के  नेताओं विरुद्ध राजनीतिक से प्रेरित से गढ़ा गया था सभी आरोपी निर्दोष है। न्यायालय ने सभी तथ्यों और सबूतों पर गौर करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप सिद्ध नहीं हो सके और सभी आरोपियों को दोषमुक्त घोषित कर दिया।

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