RERA; रेरा का बड़ा फैसला, लाभांडी के पार्क सेरेन के रहवासियों को 60 दिनों में मुहैय्या करानी होगी यह सुविधा

रायपुर, लाभांडी के पार्क सेरेन के रहवासियों की शिकायत पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बड़ा फैसला सुनाया है. इसमें अनुबंध के तहत समस्त कार्यों को पूरा कर रहवासियों की रजिस्टर्ड सहकारी समिति को 60 दिवस के भीतर हस्तांतरित करने को कहा है.
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पार्क सेरेन निवासी नंद कुमार साहू ने शिकायत की थी, जिसमें अशियाना बिल्डर्स एवं कॉलोनाईजर्स के “पार्क सेरेन” प्रोजेक्ट में चिल्ड्रन प्ले एरिया, आउटडोर नेट क्रिकेट, बास्केटबाल कोर्ट, अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, अंडरग्राउंड मल निकास प्रणाली, 5 लेयर सीसी रोड, मंदिर, जल निकास एवं मेडिटेशन क्षेत्र, रंग भूमि, सुविधाओं सहित क्लब हाउस सहित तमाम सुविधाओं का जिक्र किया था, लेकिन तीन वर्ष से अधिक होने के पश्चात् भी इन सुविधाओं को मुहैय्या नहीं कराया गया.
इस बीच आवेदक को यह जानकारी हुई है कि अशियाना बिल्डर्स एवं कॉलोनाईजर्स द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के बगल में अपने दूसरे प्रोजेक्ट पार्क सेरेन फेस – 02 का अनुमोदन प्राप्त किया गया है, और संभावित क्रेताओं को वचन दिया गया है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के सुविधाओं को उन्हें साझा किया जाएगा, जो पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उक्त सुख-सुविधाएँ केवल प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट पार्क सेरेन के रहवासियों के लिये है. आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुतोष की मांग की गई है। सभी अपूर्ण कार्यों तत्काल पूर्ण किया जाये और कॉलोनी को प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट आवासीय को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को सुपुर्द किया जाए.
रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला और सदस्य धनंजय देवांगन द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में पार्क सेरेन के रहवासियों जल निकासी की उचित व्यवस्था करने, क्लब हाउस में शौचालय के उपकरण सहित वॉशरूम की व्यवस्था करने, जिमनेशियम में सीपेज की समस्या दूर करने, जिम खाने का उपकरण सुचारू रूप से कार्य सुनिश्चित करने, ध्यान योग का कक्ष उपलब्ध करने सहित अनुबंध के तहत समस्त सुविधाएं 60 दिवस के भीतर हस्तांतरित करने का आदेश दिया है.