INSPECTION;नए साल के पहले दिन 9 अफसर-कर्मी दफ्तर से नदारद, कलेक्टर ने थमाया नोटिस

0 कलेक्टर बीएस उइके ने संयुक्त जिला कार्यालय का औचक निरीक्षण कर दिए निर्देश
गरियाबंद , कलेक्टर बीएस उइके ने आज नववर्ष के अवसर पर संयुक्त जिला कार्यालय में संचालित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खाद्य, श्रम, योजना एवं सांख्यिकी, खनिज विभाग, निर्वाचन शाखा, पीएमजीएसवाय, शिक्षा, आबकारी, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास विभाग एवं उद्यानिकी विभाग, लोक सेवा केंद्र के कार्यालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने संयुक्त जिला कार्यालय के शाखाओं में जाकर अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति, स्थापना, फाइलों का भंडारण एवं स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया।
उन्होंने कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित शासकीय कर्मियों की जानकारी ली। कार्यलयीन समय पर अनुपस्थित पाए जाने वाले 9 अधिकारी-कर्मचारियों पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने बिना सूचना के अनुपस्थित शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कार्यालयीन समय में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी भी काटने के निर्देश दिए। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को निर्धारित ड्रेस में ही कार्यालय आने को कहा।
कलेक्टर ने जिला अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को भी निर्धारित समय में कार्यालय आने के नियम का पालन करवाने के निर्देश दिये। महिला स्व-सहायता द्वारा परिसर में संचालित भुतेश्वर नाथ केंटिन के रसोई कक्ष का निरीक्षण किया जिसमें महिलाओं को साफ-सफाई एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन-व्यंजन निर्माण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार निरीक्षण के दौरान लोक सेवा केन्द्र में आधार में त्रुटि सुधार के लिए मैनपरु से आए 2 स्कूली छात्राओं के समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक सुदामा ठाकुर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
अवैध कच्ची महुआ शराब एवं महुआ लाहन जब्त,आरोपी नदारद
जिला आबकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में गरियाबंद जिले की आबकारी टीम द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। राजिम सर्कल अंतर्गत गश्त के दौरान बरेठिन कोना जंगल क्षेत्र से 100 बल्क लीटर अवैध कच्ची महुआ मदिरा एवं 1,350 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर जब्त किया गया। मौके पर महुआ लाहन को नष्ट किया गया। इस प्रकरण में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2011) की धारा 34(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
इसी क्रम में एक अन्य कार्रवाई में वृत्त देवभोग अंतर्गत गश्त के दौरान उसरीपानी कच्ची सड़क किनारे एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में रखी उड़ीसा प्रांत निर्मित ‘ट्रिपल लाल घोड़ा’ छाप कच्ची महुआ शराब प्रत्येक 200-200 एम.एल. की कुल मात्रा 10.40 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इस प्रकरण में भी अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2011) की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।



