एसीबी को हाई कोर्ट का आदेश;तत्कालीन डीईओ हीराधर के खिलाफ 6 हफ्ते में जांच पूरी कर कोर्ट में सौंपे रिपोर्ट
बिलासपुर, हाई कोर्ट ने बिलासपुर के तत्कालीन डीईओ और संयुक्त संचालक शिक्षा के खिलाफ आय से अधिक मामले में की गई शिकायत के मामले में 6 सप्ताह में जांच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं।
तत्कालीन जिला शिक्षाधिकारी और संयुक्त संचालक रह चुके आरएन हीराधर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी से शिकायत की गई थी। मामले में वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी), 13 (2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके बाद से मामले में कार्रवाई नहीं की गई। इस पर बिलासपुर के रजनीश साहू ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें मामले में जल्द जांच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में बताया गया कि इस संबंध में संबंधित विभाग में कई बार आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने एसीबी के एसपी/एसएसपी को मामले में 6 सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत संबंधित कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
क्या है मामला
हीराधर के खिलाफ वर्ष 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की गई थी। पुख्ता दस्तावेजों के साथ की गई शिकायत में बताया गया था कि विजयापुरम कॉलोनी में आलीशान मकान व प्लाॅट, मोपका व चांटीडीह में करोड़ों की जमीन, कांकेर जिले में कृषि भूमि, खुद के नाम पर कई खाते व कई जगह एफडी व कई महंगी गाड़ियां हैं। साथ ही खुद, बेटे और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति होने का दावा किया गया था। मामले में केस दर्ज करने के बाद आगे कार्रवाई नहीं करने पर याचिका लगाई गई थी।